अभियुक्तगणों की ओर से न्यायालय में अधिवक्ता कुलदीप गुप्ता, सत्यम गुप्ता व संदीप कुमार ने पक्ष रखा
वाराणसी। जनपद में न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०- 02 की अदालत में परिवाद संख्या- 82/2022 तारा देवी बनाम रमाशंकर यादव वगैरह, धारा- 452, 354, 504 आईपीसी थाना- भेलूपुर, वाराणसी दर्ज है। जिसमें अभियुक्तगण रमाशंकर यादव, नन्दलाल यादव, चन्दन यादव व अंकित यादव की ओर से आत्मसमर्पण मय जमानत प्रार्थना-पत्र अभियुक्तगणों की ओर से अधिवक्तागण कुलदीप गुप्ता, सत्यम गुप्ता व संदीप कुमार ने प्रस्तुत किया। जिसमें कहा गया कि अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।
अभियुक्तगण के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थीगण को सर्वथा मिथ्या एवं मनगढ़ंत कथानक के आधार पर अभियोजित कर दिया गया है, जो कि निर्दोष है। अभियुक्तगण उपरोक्त के जमानत प्रार्थना पत्र पर उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
कहा गया कि पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रकरण परिवाद से संबंधित है। अतः अपराध की प्रकृति एवं समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण की जमानत का आधार पर्याप्त है।
तथ्यों व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद न्यायालय के द्वारा अभियुक्तोगणों रमाशंकर यादव, नन्दलाल यादव, चन्दन यादव व अंकित यादव प्रत्येक की ओर से 25,000/-रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया गया।