उपाध्यक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण के आदेश के क्रम में की गयी कार्रवाई
वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा जनपद के वार्ड-सिकरौल, मीरापुर बसही, खुशहाल नगर कालोनी के अन्तर्गत अनिल सिंह, द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 22.60 वर्गफीट में भूतल का छत डालकर प्रथम तल पर पिलर व दीवाल का निर्माण किये जाने पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (1) एवं 28 (11) के अन्तर्गत पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी।
जिसके क्रम में निर्माणकर्ता द्वारा नोटिस की कार्यवाही के उपरान्त भी फिनिशिंग का कार्य गतिमान रखने पर दिनांक 05.07.2025 को स्थल पर चल रहे कार्य को सील किया गया।
मौके पर जोनल अधिकारी शिवजी मिश्रा एवं अवर अभियंता रोहित कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।
वहीं उपाध्यक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण के द्वारा आम जनमानस से अपील की गयी कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें, अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।