Aryan Khan Case: समीर वानखेड़े ने कहा, मुझे और मेरी पत्नी को मिल रहीं धमकियां और अश्लील मैसेज
Aryan Khan Case: अभिनेता शाहरुख खान से अपने बेटे आर्यन खान को कोर्डेलिया क्रूज ड्रग भंडाफोड़ मामले में कथित रूप से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में मुंबई एनसीबी के पूर्व प्रमुख समीर वानखेड़े से पूछताछ जारी है। इसी कड़ी में एनसीबी के पूर्व प्रमुख ने सोशल मीडिया पर धमकी मिलने का दावा किया है।
उन्होंने कहा कि मुझे और मेरी पत्नी को पिछले 4 दिनों से धमकी मिल रही है और सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में आज मुंबई पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर विशेष सुरक्षा की मांग करूंगा। उन्होंने कहा कि 4 दिन से लगातार कुछ धमकियां आ रही हैं जिसकी जानकारी मैं मुंबई पुलिस आयुक्त को दूंगा।
बताया जा रहा है कि कि वानखेड़े सोमवार को मुंबई के पुलिस आयुक्त विवेक फनसालकर से मुलाकात करेंगे और उन्हें स्थिति से अवगत कराएंगे और अतिरिक्त सुरक्षा का अनुरोध करेंगे। वानखेड़े ने कथित तौर पर आरोप लगाया है कि उन्हें और उनकी पत्नी, अभिनेता क्रांति रेडकर को अश्लील संदेश और धमकियां मिल रही हैं।
सीबीआई ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की शिकायत पर 11 मई को कथित आपराधिक साजिश और जबरन वसूली की धमकी के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी से संबंधित प्रावधानों के लिए वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
वानखेड़े ने बंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर जबरन वसूली और रिश्वत के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया था। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को वानखेड़े को राहत देते हुए सीबीआई को निर्देश दिया था कि उनके खिलाफ 22 मई तक गिरफ्तारी जैसी कोई कठोर कार्रवाई न की जाए।
आर्यन को तीन अक्टूबर 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, आर्यन पर लगे आरोपों को सही साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में मादक पदार्थ-रोधी एजेंसी के नाकाम रहने पर बंबई उच्च न्यायालय ने उसे तीन हफ्ते बाद जमानत दे दी थी।
वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को कॉर्डेलिया क्रूज क्रूज ड्रग्स बस्ट जबरन वसूली मामले में मुंबई एनसीबी के पूर्व प्रमुख समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी से सुरक्षा बढ़ा दी। अदालत ने निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख आठ जून तक वानखेड़े के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की एक शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वतखोरी से संबंधित प्रावधानों के अलावा कथित आपराधिक साजिश और जबरन वसूली की धमकी के लिए 11 मई को वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
शुक्रवार को वानखेड़े को बंबई उच्च न्यायालय से राहत मिली जिसने सीबीआई को 22 मई तक उनके खिलाफ गिरफ्तारी जैसी कोई ''दंडात्मक कार्रवाई'' नहीं करने का निर्देश दिया। प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए, वानखेड़े ने एचसी के समक्ष आरोप लगाया कि 2021 के ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामले में "ड्राफ्ट शिकायत" में आर्यन खान को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया और आर्यन का नाम हटा दिया गया।
आर्यन खान को एनसीबी ने 3 अक्टूबर, 2021 को यहां कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर कथित तौर पर ड्रग जब्ती के बाद गिरफ्तार किया था। उन्हें तीन सप्ताह बाद उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी क्योंकि एंटी-ड्रग्स एजेंसी उनके खिलाफ अपने आरोपों को साबित करने में विफल रही थी।
CBI ने आरोप लगाया कि NCB के मुंबई ज़ोन को अक्टूबर 2021 में क्रूज़ शिप पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा मादक पदार्थों के सेवन और कब्जे के बारे में जानकारी मिली और NCB के कुछ अधिकारियों ने आरोपियों को छोड़ने के बदले में उनसे रिश्वत लेने की साजिश रची।