Hijab Case: कर्नाटक हिजाब मामला में सुप्रीम कोर्ट में फिर से हो सकता है बेंच का गठन
Hijab Case: कर्नाटक की छात्राओं के एक समूह ने हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति की मांग को लेकर तत्काल सुनवाई के लिए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कर्नाटक में प्री-यूनिवर्सिटी परीक्षा 9 मार्च से शुरू होने की उम्मीद है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने छात्र याचिकाकर्ताओं को आश्वासन दिया कि वह इस मामले को देखेंगे और एक पीठ का गठन करेंगे।
एडवोकेट शादान फ़रास्ट ने सीजेआई के सामने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करते हुए कहा कि परीक्षाएं 9 मार्च से शुरू होने वाली हैं और अगर उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई तो लड़कियों का साल बर्बाद हो जाएगा।
जब सीजेआई ने पूछा कि उन्हें परीक्षा देने से कौन रोक रहा है", तो अधिवक्ता ने कहा, "लड़कियों को सिर पर स्कार्फ बांधकर परीक्षा देने की अनुमति नहीं है और लड़कियां इसके बिना परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं हैं। हम उनके लिए केवल सीमित राहत चाहते हैं।
कर्नाटक सरकार द्वारा सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के बाद, कई मुस्लिम छात्रों को निजी कॉलेजों में जाना पड़ा। हालांकि, परीक्षाएं सरकारी कॉलेजों में आयोजित की जाती हैं, जहां हिजाब पर प्रतिबंध है। इस पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम राहत की मांग की है।
ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगा बैन हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को बंटा हुआ फैसला सुनाया।
जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दीं, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने उन्हें स्वीकार किया। जस्टिस गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘इस मामले में मतभेद हैं।’ बेंच ने फैसले पर एकराय न होने बाद निर्देश दिया कि हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली इन याचिकाओं को एक बड़ी बेंच के गठन के लिए चीफ जस्टिस के साने रखा जाए।
अब ये मामला संविधान पीठ को भेजा जाएगा। चीफ जस्टिस अब इसे किसी बड़े बेंच में लिस्ट करेंगे। जस्टिस गुप्ता ने याचिकाकर्ताओं की अपील को खारिज कर दिया। जस्टिस गुप्ता ने शुरू में ही बता दिया था कि हम दोनों जजों की राय अलग है।
जस्टिस गुप्ता ने कहा कि अपने फैसले में मैंने 11 सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में मैं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखता हूं। वहीं, जस्टिस धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को गलत ठहराया और हिजाब बैन को खारिज कर दिया।
जस्टिस गुप्ता ने कहा कि हमारी राय अलग है। मेरे आदेश में 11 सवाल उठाए गए हैं। क्या इस मामले को संविधान बेंच को भेजा जाए? उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि क्या कॉलेज मैनेजमेंट छात्रों के यूनिफॉर्म पर या हिजाब पहनने को लेकर कोई फैसला कर सकता है।
हिजाब पर बैन लगाना क्या आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। क्या आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 एक जगह ही है। क्या सरकार के आदेश से मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब बैन के फैसले के खिलाफ दाखिल 26 अपील को खारिज कर दिया और हिजाब बैन के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।
जस्टिस गुप्ता ने कहा कि क्या छात्राओं की ये मांग कि धार्मिक पहचान की चीजों को मूलभूत अधिकार माना जा सकता है? क्या सरकार के आदेश से शिक्षा का उद्देश्य सही मुकाम पर पहुंचती है। मेरे अनुसार इसका उत्तर ये है कि इस याचिका को खारिज कर दिया जाए।
जस्टिस धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए इसपर टिप्पणी भी की। जस्टिस धूलिया ने अपने फैसले में कहा कि लड़कियों की शिक्षा बेहद अहम मामला है। लड़कियां बेहद मुश्किल के बाद पढ़ने आती हैं।
जस्टिस धूलिया ने कहा कि इस फैसले में कुरान की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। लड़कियों के च्वाइस का सम्मान करना चाहिए। शिक्षा मिल सके ये जरूरी है न कि ये जरूरी है को उनको क्या ड्रेस पहनना चाहिए।
जस्टिस धूलिया ने कहा कि कई इलाकों में लड़कियां स्कूल जाने से पहले घर का भी काम करती हैं। अगर हम इसपर बैन लगाते हैं तो लड़कियों की जिंदगी और मुश्किल होंगी। जस्टिस धूलिया ने कहा कि इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने सही अप्रोच नहीं अपनाया।