Crime news: धोखाधड़ी के मामले में आरोपित को मिलीं जमानत
Crime news: एटीएम से धोखाधड़ी कर 45 हजार रुपये निकालने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र तिवारी की अदालत ने शिवनगर कालोनी, बड़ालालपुर निवासी आरोपित आफताब खान को एक-एक लाख रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा कर दिया।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक कुमार दूबे ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी मुकदमा शीला देवी के पति 7 जनवरी 2023 को शाम लगभग 6.30 बजे एचडीएफसी एटीएम सिन्धोरा चौराहा पर पैसा निकालने गये थे लेकिन एटीएम से पैसा नहीं निकला।
एक इसी बीच एक आदमी आया। उसने कहा कि आपका पैसा एटीएम में फँस गया है। आप इसको कैन्सिल कर दीजिये फिर वह आदमी बटन दबाकर कैन्सिल कराने में धोखे से उनका एटीएम कार्ड बदलकर दूसरा एटीएम कार्ड दे दिया।
उसके पति का एटीएम कार्ड इण्डियन बैंक का था उसका दिया हुआ ए. टी. एम. कार्ड भी इण्डियन बैंक का था जिससे उसके पति पहचान नही कर पाये। एटीएम से पैसा न निकलने पर उसके पति घर वापस आ गये।
कुछ समय बाद उसके पति के मोबाइल पर पैसा निकलने का मैसेज आने लगा जिसमें समय 6: 42 पर रूपया 5000/-, 6 : 43 पर 10000/-रू0 4: 45 पर 10,000 /- रू० व 7: 06 पर 20,000 /- रू० कुल 45000 / - निकाल लिया। उसके पति का खाता इण्डिया बैंक शाखा सिन्धोरा का है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की तो आरोपित आफताब खान का नाम प्रकाश में आया।