Indore News: यहां पार्षद पर दर्ज है 17 अपराधिक मुकदमे, फिर भी बन गया बंदूक का लाइसेंस, पुलिस जुटी पड़ताल में
Indore News: कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को बंदूक लेकर गुंडागर्दी करना महंगी पड़ गई। सोशल मीडिया पर खबर चलाने के विवाद में एक युवक के घर में घुसने व युवक व महिलाओं से अभद्रता के मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया व हथकड़ी पहनाकर शुक्रवार को डीसीपी जोन-1 के न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने उसकी लाइसेंसी बंदूक भी जब्त कर ली है। गिरफ्तारी के बाद पता चला कि अनवर कादरी के खिलाफ करीब 17 केस दर्ज है। मारपीट के मामले में सदरबाजार पुलिस ने कादरी पर धारा 452, 323, 294, 506, 34 भादवि के तहत केस दर्ज करने के बाद शुक्रवार को गिरफ्तार किया।
डीसीपी न्यायालय में वकीलों के माध्यम से अनवर ने अपना पक्ष रखा। डीसीपी आदित्य मिश्रा की कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए। पुलिस के मुताबिक, कादरी पर कई अपराध दर्ज होने के बावजूद उसका जम्मू-कश्मीर से हथियार का लाइसेंस कैसे बना?
लाइसेंस बनवाने के दौरान आपराधिक मुकदमे दर्ज होने की जानकारी जम्मू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जानकारी दी गई थी, आदि की जांच की जा रही है। जांच में सामने आया है कि 31 दिसंबर 2022 को कादरी ने बंदूक का लाइसेंस रिन्यू करवाया है, जबकि 2022 में ही उसके खिलाफ अपराध दर्ज हुआ है।
लाइसेंस बनवाने जैसे मामलों की जांच के लिए कठुआ, उधमपुर और पुंछ के लिए टीम रवाना कर दी है। फरियादी जावेद खान (40) ने बुधवार को अनवर कादरी, जुबेर, अनीस कुरैशी, असलम खान के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने की शिकायत दर्ज करवाई थी।
घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था। डीसीपी की कोर्ट ने कादरी को धारा 110 जी के तहत जेल भेजने का आदेश दिया। इसके तहत ऐसा कृत्य जो समाज के लिए हानिकारक हो और उस पर सुनवाई चल रही हो या अन्य साक्ष्य नहीं आते हैं, तब तक जेल में निरुद्ध किया जा सकता है।
कादरी के वकील ने कहा कि जावेद ने फोन कर अपशब्द कहे थे, जिसकी रिकॉर्डिंग अगली पेशी में पेश करेंगे। कोर्ट ने कादरी से कहा कि धमकी की सूचना किसी को क्यों नहीं दी।