UP CM Yogi: तय सीमा से ज्यादा जमीन खरीदने पर लेनी होगी अनुमति, UP सरकार ने बनाए नए नियम
UP CM Yogi: प्रदेश सरकार आम लोगों की मुश्किलों को आसान करने के लिए तय सीमा से अधिक जमीन खरीदने व अनुसूचित जातियों से जमीन खरीदने की अनुमति लेने तथा नामांतरण की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन करने की तैयारी कर रही है। ये सभी काम अगले एक वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।
राजस्व संहिता की धारा-89 के तहत यह अनुमति दी जाती है। अभी यह अनुमति ऑफलाइन लेनी होती है, जिसमें तमाम तरह की शिकायतें आती हैं। राजस्व परिषद ने अगले छह महीने में तय सीमा से अधिक जमीन खरीदने की अनुमति की पूरी कार्यवाही ऑनलाइन करने का लक्ष्य तय किया है।
इसी तरह नामांतरण से संबंधित प्रकरण का निस्तारण राजस्व वाद के रूप में सुनवाई कर किया जाता है। परिषद ने राजस्व संहिता की धारा-34 के अंतर्गत दर्ज नामांतरण वादों में ई-परवाना व स्वत: अमलदरामद की व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई है। यह काम भी छह महीने में पूरा करने का लक्ष्य है।
इसके अलावा राजस्व संहिता में धारा-101 के अंतर्गत भूमि के विनिमय (अदला-बदली) व धारा-98 के अंतर्गत अनुसूचित जाति की भूमि खरीदने की अनुमति का प्रावधान है। अनुसूचित जाति जमीन खरीदने के लिए डीएम की अनुमति लेनी होती है। डीएम तय प्रावधानों व परिस्थितियों पर गौर कर निर्णय लेते हैं। यह कार्यवाही भी ऑनलाइन करने की योजना है।