Varanasi Crime: दहेज प्रताड़ना मामले में पति को मिली अग्रिम जमानत

 
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बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, चंद्रबली पटेल व कृष्णा यादव इलू ने पक्ष रखा

Varanasi Crime: वाराणसी। पत्नी को दहेज के लिये प्रताड़ित करने व उसको मारपीट कर घर से बाहर निकाल देने के मामले में पति को न्यायालय से राहत मिल गई है। जनपद न्यायाधीश संजीव पाण्डेय की अदालत ने गणेश महाल, दशाश्वमेध निवासी अजय यादव उर्फ बब्लू को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंध पत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, चंद्रबली पटेल व कृष्णा यादव इलू ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी का विवाह अजय यादव उर्फ बबलू के साथ 15 जून 2003 को हुआ था।

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आरोप है कि शादी के बाद से ही पति अजय यादव उर्फ बबलू, ससुर कैलाश नाथ यादव, जेठ बाबू यादव और देवर विजय यादव उर्फ डब्लू दहेज में उसके मायके का मकान अपने नाम कराने के लिए दवाब बनाने लगे।

जब उसने मना किया तो उसे मानसिक और शारिरिक रूप से प्रताडित करने लगे। इस दौरान पति समेत सब एक स्वर में बोले अपना मकान हमारे नाम करा दो तो तुम यहाँ रह सकती हो नहीं तो हम तुम्हें जान से मारकर खत्म कर देंगे तथा मकान कब्जा कर लेंगे।

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साथ ही गाली देते हुए अश्लील हरकत करने लगे। उसके बाद आरोपितों ने उसे मारपीट कर बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया। वहीं न्यायालय के द्वारा दोनो पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपित को 50-50 हजार रुपए की दो जमानत एवं बंध पत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

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