Varanasi Crime: महिला कालोनाइजर पर जानलेवा हमला करने के आरोपी को मिली जमानत
Varanasi Crime: वाराणसी। जनपद के विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (प्रथम)/एमपी-एमएलए कोर्ट अवनीश गौतम की अदालत ने महिला कालोनाइजर नीतू त्रिपाठी पर जानलेवा हमला करने के मामले में शिवपुरवा, थाना सिगरा निवासी आरोपी कृपाशंकर राय की अंतरिम जमानत अर्जी 25-25 हजार रुपये की दो जमानत एवं व्यक्तिगत बन्ध पत्र देने पर मंजूर कर ली है।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव व प्रेम प्रकाश सिंह गौतम ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी नीतू त्रिपाठी ने 20 सितंबर 2018 को लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
जिसमें आरोप था कि वह 19 सितंबर 2018 को अपने कार्यालय फुलवरिया से चालक सुमित कुमार के साथ घर जा रही थी कि रात्री के 11 बजे जैसे ही अपने मकान के पास मोड़ पर पहुंची तो देखा कि उक्त मोड़ पर पहलें से ही श्रीनिवास सिंह, राजेश प्रसाद सिंह, कृपा शंकर राय व जैलेन्द्र राय अपने चार अन्य साथियों के साथ मौजूद थे।
जो मेरी गाड़ी को देखते ही सामने व दोनों तरफ से घेर लिये। चारों के हाथों में असलहा था। जो मुझे जान से मारने की नियत से ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। जिससे मुझे व मेरे चालक को गोली लगी। वहीं जाते समय फायरिंग, गाली-गलौज व धमकी देते हुये मौके से भाग गये।
वहीं दोनो पक्षों की दलील को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (प्रथम)/एमपी-एमएलए कोर्ट अवनीश गौतम की अदालत ने आरोपी कृपा शंकर राय की जमानत अर्जी 25-25 हजार रुपये की दो जमानत एवं व्यक्तिगत बन्ध पत्र देने पर मंजूर कर ली है।