Varanasi Crime News: राजस्व व पुलिस टीम पर हमले के मामले में एक दर्जन आरोपितों को मिलीं जमानत

 
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बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, चन्द्रबली पटेल व कृष्णा यादव ईलू ने पक्ष रखा

Varanasi Crime News: वाराणसी। चौबेपुर थाना क्षेत्र के संदहा में मेड़ बंधी व चिन्हीकरण के लिए पहुंची राजस्व व पुलिस टीम पर हमले के मामले में 12 आरोपितों को कोर्ट से राहत मिल गयी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सातवां) डा. धर्मेन्द्र कुमार की अदालत ने आरोपित सोमारू यादव, जितेन्द्र यादव, विरेन्द्र यादव, नन्कू यादव, शिव कुमार यादव, राजकुमार यादव, राजेश यादव, दिनेश यादव, राजेश यादव, मनोज यादव, ओमप्रकाश यादव व बृजेश यादव को 25-25 हजार रुपये की दो जमानत एवं बन्ध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है।

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अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, चन्द्रबली पटेल व कृष्णा यादव ईलू ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार चिरईगांव चैकी प्रभारी पंकज कुमार राय ने चैबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

जिसमें आरोप है 18 अप्रैल 2024 को नायब तहसीलदार शहर प्रीतम सिंह, लेखपाल ओम प्रकाश, पुष्पेन्दर कन्नौजिया, ललन सिंह यादव व राजस्व निरीक्षक, राजेश राम व जितेन्द्र सिंह के साथ संदहा गांव में गोपीनाथ के आराजी पर मेड़बंधी व चिन्हीकरण करने हेतु पुलिस टीम के साथ गया था।

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जहां मौके पर गोपीनाथ गुप्ता की जमीन में गांव के सोमारु यादव द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाया जा रहा था कि उसी दौरान सोमारू यादव, जितेन्द्र यादव, विरेन्द्र यादव, नन्कू यादव, शिव कुमार यादव, राजकुमार यादव, राजेश यादव, दिनेश यादव, राजेश यादव, मनोज यादव, ओम प्रकाश यादव व बृजेश यादव आदि ने उक्त कार्यवाई का विरोध करते हुये सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने लगे और विरोध प्रदर्शन करने लगे।

पुलिस ने जब उन्हे रोकने का प्रयास किया तो वह लोग गाली-गलौज करते हुए धमकी देने लगे। साथ ही पत्थर उठाकर पुलिस टीम पर हमला कर दिए, जिससे राजस्व समेत कई पुलिस वाले चोटिल हो गये। वहीं न्यायालय के द्वारा दोनो पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपितों को 25-25 हजार रुपये की दो जमानत एवं बन्ध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है।

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