Varanasi Crime News: धोखाधड़ी के आरोपित को न्यायालय से मिली जमानत
Varanasi Crime News: वाराणसी। 25 लाख रुपए की साड़ी खरीदने के बाद धोखाधड़ी कर भुगतान नहीं करने के मामले में आरोपित को न्यायालय से राहत मिल गयी है। विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट द्वितीय) अनुभव द्विवेदी की अदालत ने जैतपुरा निवासी आरोपित मोहम्मद शाकिब को एक-एक लाख रुपए की दो जमानत एवं बंध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, सौरभ यादव व नसरीन बानो ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार मोहल्ला पक्के महाल, जैतपुरा निवासी बेलाल अहमद ने अदालत के आदेश पर जैतपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
जिसमें आरोप लगाया है कि उसने साड़ी का कारोबार करने के लिए हाजी नासिर एंड संस के नाम से एक फर्म बनाया था। उक्त फर्म के माध्यम से ही वह साड़ी का कारोबार करता है। इस बीच अमरान फैब्रिक्स के मालिक मो. शाहिद के भाई मोहम्मद शकील ने उसके भाईयों को फोन कर कहा कि वह लोग भी साड़ी का कारोबार करते हैं तो वे लोग उसे ही अपनी साड़ियां बेचा करें और जो पैसा हो उसे हर हफ्ते ले लिया करें।
उनकी बातों पर विश्वास कर वादी व उसके भाईयों ने आरोपित की फर्म को विभिन्न तिथियों पर 25, 29, 358 रुपये मूल्य की साड़ियां बेची। उसके बाद जब पैसे का भुगतान करने को कहा तो आरोपितगण टालमटोल करते रहे। बाद में दवाव बनाने पर दो चेक दिया, लेकिन वह भी बाउंस हो गया।
जिस पर वादी ने जब पैसों के भुगतान करने को कहा तो उन लोगों ने पैसे देने से इन्कार कर दिया। इस पर वादी ने थाने में शिकायत की, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसने अदालत के माध्यम से आरोपित के खिलाफ जैतपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
वहीं दोनो पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय के द्वारा आरोपित मोहम्मद शाकिब को एक-एक लाख रुपए की दो जमानत एवं बंध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है।