Varanasi Crime News: थाना भेलूपुर को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का न्यायालय ने दिया आदेश

 
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वादी की ओर से न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता हृदयानंद यादव व कुलदीप गुप्ता ने पक्ष रखा

Varanasi Crime News: वाराणसी। जनपद के न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 3410/2024 पप्पू साहनी बनाम गणेश उर्फ टुनटुन साहनी वगैरह पर सुनवाई करते हुये थाना भेलूपुर को मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश दिया गया है। वहीं न्यायालय में वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हृदयानंद यादव व कुलदीप गुप्ता ने पक्ष रखा।

वहीं कथानक के अनुसार दिनांक 10/3/2024 को भेलूपुर थाना क्षेत्र के केदारघाट पर नाव सवारी बैठाने को लेकर गणेश उर्फ टुनटुन साहनी व उनके सहयोगियों के द्वारा एकजुट होकर प्रार्थी और प्रार्थी के भाईयों को लाठी, डण्डों से मारने पीटने तथा मां बहन की गालियां देने लगे।

विपक्षीगणों ने प्रार्थी का शर्ट भी फाड़ दिया। प्रार्थी और प्रार्थी के भाईयों को काफी चोटें आयी जहां स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया। जिस पर सभी लोग प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र देने के बाद भी दोनो पक्षों का चालान धारा 151, 107 व 116सीआरपीसी में कर दिया गया।

प्रार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही थाना भेलूपुर की पुलिस के द्वारा नहीं किया गया। इतना ही नही विपक्षीगण द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के खिलाफ मुअसं. 96/2024 अन्तर्गत धारा 323, 504 व 506आईपीसी में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई।

वहीं प्रार्थी के साथ हुये घटना के बाबत पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। वहीं न्यायालय के द्वारा पक्ष को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वहीं न्यायालय के द्वारा अपने आदेष में कहा गया कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173 (4)बीएनएसएस स्वीकार किया जाता है तथा थानाध्यक्ष भेलूपुर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित घटना के सम्बन्ध मेें समुचित धाराओं में प्राथमिक दर्ज कर विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें।

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