Varanasi Crime News: मीरघाट गोली काण्ड मामले में मुकदमा दर्ज करने करने का न्यायालय ने दिया आदेश
Varanasi Crime News: वाराणसी। अपर सिविल जज (सी.डि.)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका की अदालत ने पीड़िता सुमन यादव की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा (175) 3 बीएनएसएस को स्वीकार करते हुये थानाध्यक्ष दशाश्वमेध वाराणसी को समुचित धाराओं के प्रकाश में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना किया जाना सुनिश्चित करने का आदेश दिया।
ज्ञात हो कि पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा (175) 3 बीएनएसएस वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी व मयंक मिश्रा के जरिये दाखिल किया था। जिसमें कथन कहा गया कि दिनांक 30 जून 2024 को दोपहर करीब 12 बजे प्रार्थिनी का पुत्र गोविन्द यादव, विजय यादव पुत्र स्व. सुखदेव प्रसाद यादव निवासी मकान नम्बर डी. 3/70 मीरघाट, थाना दशाश्वमेध जनपद वाराणसी द्वारा पूर्व के एक विवाद में पंचायत के लिये बुलाने पर
उसके घर की तरफ जा रहा था कि पूर्व में की गयी साजिश के तहत गोविन्द यादव को मीरघाट की गली में विजय यादव व उसके परिजनों ने ईंट पत्थर, लाठी डण्डे व असलहे से लैस होकर जान से मारने की नियत से जानलेवा हमला कर दिया। गोविन्द की जान पर खतरा देख गली के लोगों ने पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने गोविन्द को बीएचयू स्थित ट्रामा सेन्टर में भर्ती किया। ट्रामा सेन्टर में इलाज के बाद पुलिस ने एकतरफा कार्यवाही करते हुये गोविन्द को फर्जी मुकदमें में गिरफ्तार दिखाकर जेल भेज दिया। जबकि विजय यादव हिस्ट्रीशीटर है तथा उसके उपरोक्त तीनों लड़के भी आये दिन आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते है।
घटना को सीसीटीवी फुटेज व खून से लथपथ गोविन्द यादव की फोटो वायरल होने व पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश देने के बावजूद थाना दशाश्वमेध वाराणसी की पुलिस द्वारा अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। जिसके सम्बन्ध में न्यायालय के द्वारा थाना दशाश्वमेध को मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना किये जाने का आदेश दिया है।