Varanasi Crime News: गैर इरादातन हत्या में किशोर अपचारी को मिली जमानत
Varanasi Crime News: वाराणसी। लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए धक्का मारकर युवक की गैर इरादतन हत्या करने के मामले में किशोर अपचारी को न्यायालय के द्वारा राहत दी गई है। बताया जाता है कि विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अजय कुमार की अदालत ने किशोर अपचारी के पिता की ओर से अंडर टेकिंग के साथ ही 75-75 हजार रुपए की दो जमानत एवं बंध पत्र देने पर पिता के संरक्षण में अवमुक्त करने का आदेश दिया।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व सौरभ यादव ने पक्ष रखा। वहीं अभियोजन पक्ष के अनुसार रसूलगढ़, सारनाथ निवासी राजनाथ राजभर ने 4 फरवरी 2023 को सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
जिसमें आरोप था कि 3 फरवरी 2023 को समय करीब रात के 9.30 बजे उसका 28 वर्षीय पुत्र संजय राजभर खाना खाकर घर के सामने रोड पर टहल रहा था। उसी दौरान तिलमापुर की तरफ से स्कूटी (यूपी 65 बीजे 7170) सवार तीन व्यक्ति जो देखने में कम उम्र के प्रतीत हो रहे थे तेज रफ्तार से लापरवाही से गाड़ी चलाते हुये आये तथा उसके पुत्र को ठोकर मार दिये।
धक्का लगने से उसका पुत्र संजय राजभर बुरी तरफ से चोटिल हो गया। जिसे परिवार के लोगो ने तत्काल दिर्घायु अस्पताल में भर्ती कराया। जहां अगले दिन सुबह करीब 6 बजे हालत गंभीर होने पर दिर्घायु अस्पताल आशापुर द्वारा मरीज की हालत गम्भीर होने पर ट्रामा सेन्टर वाराणसी भेज दिया गया।
जहां उपचार के दौरान उसके पुत्र संजय राजभर की सुबह 10 बजे मृत्यु हो गई। इस मामले में पुलिस ने विवेचना के दौरान स्कूटी चालक रंजीत, रोहित व सनी को आरोपी बनाते हुये मुकदमा दर्ज किया गया था।
इसी मामले में किशोर अपचारी के पिता की ओर से किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किशोर अपचारी की जमानत खारिज किए जाने के बाद सत्र न्यायालय में अपील दाखिल की गई थी।
जहां न्यायालय के द्वारा किशोर अपचारी के पिता की ओर से अंडर टेकिंग के साथ ही 75-75 हजार रुपए की दो जमानत एवं बंध पत्र देने पर पिता के संरक्षण में अवमुक्त करने का आदेश दिया है।