Varanasi Crime News: बेरहमी की हदें हुई पार: पीड़िता को प्रताड़ित करने के साथ ही सिगरेट से जलाया गुप्तांग को
Varanasi Crime News: वाराणसी जनपद के थाना जैतपुरा क्षेत्र मे आने वाले जलालीपुरा में एक ऐसी घटना को आरोपियों के द्वारा घटित किया गया जिसने बेरहमी की भी हदें पार कर दी। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के द्वारा जनपद के पुलिस आयुक्त से न्याय की गुहार लगाते हुये शिकायती प्रार्थना पत्र भी दिया गया है।
बताते चले कि पीड़िता का विवाह जलालीपुरा निवासी राजेश शेख उर्फ मकबूल हुसैन से लगभग ढ़ाई वर्ष पहले हुआ था। जिसको एक बच्चा भी है। वहीं पीड़िता ने बताया कि उसके मां बाप ने अपने हैसियत के मुताबिक दान दहेज भी दिया।
वहीं शादी के बाद से ही पीड़िता के ससुराली जनों पति राजेश शेख उर्फ मकबूल हुसैन, सास अमिरून्निशा, ननद पायल व नन्दोई इरफान के द्वारा पीड़िता को दहेज के लिये काफी प्रताड़ित किया जाता रहा।
जिसमें पीड़िता का पति राजेश शेख अपने बहनोई इरफान के साथ मिलकर पीड़िता के कपड़ों को जलाने व रोजाना शराब पीकर आने के बाद मारपीट करने के साथ ही जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाने का दबाव डाला जाता रहा जहां पीड़िता के द्वारा मना करने पर उसके साथ हैवानों जैसी हरकत करते हुये जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाना व विरोध करने पर पीड़िता के गुप्तांग को सिगरेट से जलाने का कार्य किया जाता रहा।
वहीं पीड़िता ने अपने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि उसके साथ जब भी हैवानियत का कार्य किया जाता रहा तो उसके द्वारा सम्बन्धित थाने व पुलिस चौकी पर इसकी शिकायत करने पर पुलिसकर्मियों के द्वारा उल्टा उसे ही अनाप शनाप बोलकर पुलिस चौकी से भगा दिया जाता है।
वहीं पीड़िता के अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि उक्त आरोपी राजेश शेख उर्फ मकबूल हुसैन व उसका बहनोई इरफान इन लोगों का मुख्य धंधा चोरी व छिनैती का है जिसके कारण सम्बन्धित पुलिस चौकी पर इन लोगों को अच्छा खासा प्रभाव है जिसके कारण पुलिस पीड़िता को न्याय नहीं दिला पायी।
वहीं आगे बताते हुये कहा कि उक्त आरापियों के द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों से मोबाईल आदि को चुराकर उसके पार्ट्स को दालमण्डी व अन्य स्थानों पर मौजूद मोबाईल की दुकानों पर बेच दिया जाता है।
साथ ही अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि उक्त राजेश शेख उर्फ मकबूल हुसैन पर पूर्व में जनपद के थाना आदमपुर में अपहरण व पाॅक्सो से सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या 147/2021 धारा 363, 366, 323, 376, 511 व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण 7 व 8 दर्ज है जिसमें राजेश शेख जेल भी जा चुका है।
वहीं पीड़िता के द्वारा बताया गया कि राजेश शेख उर्फ मकबूल हुसैन व इरफान एक शातिर व अपराधी किस्म के व्यक्ति है जो हमेशा असलहों से लैश रहते है और अपना नाम बदलकर दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनका जीवन बर्बाद करने का काम भी करते है।
अब वहीं देखना है कि जनपद की थाना जैतपुरा की पुलिस कब इस पीड़िता को न्याय दिलाती है या फिर ये अपराधी किस्म के लोग इसी तरह महिलाओं का जीवन बर्बाद करते रहेंगे। फिलहाल तफ्तीश जारी है।