Varanasi Crime News: ट्रामा सेंटर में मारपीट व पिस्टल लहराने के मामले में छात्र नेता को मिली जमानत

 
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बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व रोहित यादव ने पक्ष रखा

Varanasi Crime News: वाराणसी। ट्रामा सेंटर में घुसकर लड़कों से मारपीट करने और पिस्टल लहराकर धमकाने के मामले में बीएचयूं छात्र नेता को कोर्ट से राहत मिल गई। जिला जज संजीव पाण्डेय की अदालत ने आरोपित छात्र नेता प्रशांत गिरी को 50-50 हजार रुपए की दो जमानत एवं बंध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश  दिया।

वहीं अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व रोहित यादव ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार बीएचयू के सिक्योरिटी आॅफिसर ओम प्रकाश तिवारी ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

जिसमें आरोप था कि 30 सितंबर 2024 को शाम करीब 5 बजे ट्रामा सेंटर के इमरजेंसी के गेट के बाहर करीब 18-20 की संख्या में कुछ लड़के पहुंचे और इमरजेंसी के अंदर घुसने का प्रयास करने लगे। इस पर गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने तत्काल गेट बंद कर दिया और उन्हें अंदर आने से रोक दिया।

इस दौरान बाहर मौजूद लड़के आपस में ही विवाद करने लगे। जिसमें एक लडका प्रशांत गिरी अवैध पिस्टल निकालकर लहराने लगा और अपने विरोधी लड़कों को धमकाने लगा। इस पर जब हम लोगों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो वह पिस्टल लहराते हुए वहां से भाग निकला।

इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। दौरान विवेचना पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर आरोपित छात्र नेता प्रशांत गिरी को बीएचयू सिर गेट के समीप से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त प्रतिबंधित बोर की पिस्टल बरामद कर उसे जेल भेज दिया था।

वहीं न्यायायलय के द्वारा दोनो पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को 50-50 हजार रुपए की दो जमानत एवं बंध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश  दिया है।

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