Varanasi Crime News: जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को मिली जमानत

 
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बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व कृष्णा यादव इलू ने पक्ष रखा

Varanasi Crime News: वाराणसी। पुरानी रंजिश को लेकर कार से कुचलकर वृद्ध पर जानलेवा हमला करने के मामले आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रवींद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने पिंडरा, फूलपुर निवासी आरोपी गुलाब यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व कृष्णा  यादव इलू ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी विजय कुमार पाण्डेय ने फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

जिसमें आरोप था कि वह 30 मार्च 2024 को अपने पिता रविन्द्र कुमार पाण्डेय के साथ बाइक से एसडीएम पिंडरा के कार्यालय में गए थे। वहां से वापस लौटते समय वह लोग जैसे ही कैथोली गांव के समीप पहुंचा, तभी पीछे से आ रही इंडिगो कार ने उसके पिता की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर लगते ही पिता-पुत्र दोनों बाइक समेत सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान कार चला रहे अरुण कुमार दूबे, उसके पुत्र आशुतोष एवं अश्वनी दूबे उसे और उसके पिता को गालियां देते हुए पुनः जान से मारने की नियत से कार को पीछे करके बाइक पर चढ़ाकर उसे घसिटते हुए लेकर भागने लगे।

इस पर गांव वालों ने शोर मचाया तो वह लोग जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकले। वहीं दोनो पक्षों की दलील को सुनने व पत्रावली के अवलोकन के बाद न्यायालय के द्वारा आरोपी को जमानत दे दी गयी।

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