Varanasi News: रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी को मिली जमानत

 
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अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, चंद्रबली पटेल व कृष्णा यादव ईलू ने पक्ष रखा

Varanasi News: वाराणसी। 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपित को न्यायालय से राहत मिल गई। बताते चले कि प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत ने जैतपुरा निवासी आरोपित अमित यादव उर्फ कपिल यादव को एक-एक लाख रुपए की दो जमानत एवं बंध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, चंद्रबली पटेल व कृष्णा यादव ईलू ने पक्ष रखा। वहीं अभियोजन पक्ष के अनुसार पंचशील नगर कालोनी, महमूरगंज निवासी अंकित मेहरा ने 24 जनवरी 2024 को सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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जिसमें आरोप था कि 17 जनवरी 24 से 2 अज्ञात मोबाईल नंबर 9145843339 व 9216768943 से उसके  व उसके पत्नी के नम्बरों पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन किया जा रहा है और उससे 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी जा रही है।

साथ ही रंगदारी न देने पर उसे तथा उसके परिवार को गोली मारकर हत्या करने की बात कही जा रही है। जिसके चलते वह तथा उसका परिवार बहुत डरा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से उक्त नंबरों वाला मोबाइल फोन भी बरामद किया था।

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जिसमें न्यायालय के द्वारा दोनो पक्षों के तर्क को सुनने के बाद आरोपित को एक-एक लाख रुपए की दो जमानत एवं बंध पत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है।

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