राहुल गांधी के खिलाफ लंबित निगरानी अर्जी पर हुई सुनवाई

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अदालत में विचाराधीन मामले में राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने याचिकाकर्ता के कथन के खिलाफ आपत्ति दाखिल की है


️वाराणसी। विगत सितंबर माह में अमेरिका यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा भारत में सिक्खों को लेकर दिए गए बयान को लेकर अदालत में लंबित निगरानी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में विचाराधीन इस मामले में राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने याचिकाकर्ता के कथन के खिलाफ आपत्ति दाखिल की है।

जिस पर सुनवाई के दौरान इस आपत्ति के खिलाफ अपनी प्रति आपत्ति दाखिल करने के अदालत से वादी की ओर से समय देने का कोर्ट से अनुरोध किया गया। जिस पर अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 10 जून मुकर्रर कर दी। ️बता दें कि गत बीते वर्ष के सितम्बर माह में राहुल गांधी ने अमेरिका में भड़काऊ बयान देते हुए कहा था कि भारत में सिक्खों के लिए माहौल अच्छा नहीं है क्या एक सिक्ख के रूप में पगड़ी बांधने कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति मिलेगी।

इस बयान को तिलमापुर सारनाथ के नागेश्वर मिश्र ने देश में गृह युद्ध भड़काने की साज़िश करार देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में वाद दाखिल किया था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) की अदालत ने इस वाद को खारिज कर दिया था।

लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ नागेश्वर मिश्रा ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से आपत्ति दाखिल कर मुकदमे को निरस्त करने की अदालत से अपील की गई।

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