27 वर्षों से वांछित हत्यारा व पचास हजार का ईनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

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सनसनीखेज हत्या के अभियोग में विगत 27 वर्षों से चल रहा था फरार


वाराणसी। पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा जघन्य अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के क्रम में अपराधियों के विरुद्ध ‘जीरो टालरेन्स’ की नीति अपनाते हुए कठोर दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने तथा विभिन्न अभियोगों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्गेत आदेशों के क्रम में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुअसं0 0058/1997 धारा 302 भादवि0 व 0058/97 धारा 307 भादवि0 में विगत 27 वर्षों से वांछित ईनामिया अभियुक्त कल्लू सिंह उर्फ त्रिभुवन सिंह पुत्र सिद्धनारायण उर्फ सिद्धि सिंह निवासी भगवतीपुर थाना लंका, वाराणसी के गुजरात प्रान्त मे पहचान बदलकर छिपे होने की जानकारी मुखबिर द्वारा प्राप्त हुयी। उपरोक्त जानकारी के आधार पर थाना स्थानीय से पुलिस बल को रवाना करते हुए अभियुक्त उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी तथा स्थानीय पुलिस की मदद से संदिग्ध अभियुक्त कल्लू सिंह उर्फ त्रिभुवन सिंह की पहचान सुनिश्चित किये जाने हेतु थाना स्थानीय लाया गया।

जहां वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को देखते हुए पहचान लिया गया एवं प्रकरण के सम्बन्ध में पूछताछ पर अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर अभियुक्त कल्लू सिंह उर्फ त्रिभुवन सिंह उपरोक्त को थाना लंका पर हिरासत पुलिस लिया गया।

घटना के सम्बन्ध में बताया गया कि दिनांक 17.04.1997 को हैरिटेज अस्पताल के तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी विधान चन्द तिवारी उम्र 27 वर्ष जो हास्पिटल के पोर्टिगो में मारूति जैन गाड़ी के बोनट पर रखकर फाइलों पर दस्तखत कर रहे थे कि अचानक दो अज्ञात हमलावरों द्वारा उनके ऊपर गोली चला दी गयी।

गोली लगने से विधान चन्द तिवारी की मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा घटनाक्रम में राजेश कुमार एवं महन्थ यादव भी गोली लगने के कारण घायल हुए। मजरूब राजेश कुमार द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर देकर मुअसं0 0058ए/97 धारा 307, 302 भादवि0 पंजीकृत कराया गया तथा उपरोक्त हमलावरों द्वारा उसी दिन नैपुरा कला में मायाराम उर्फ मायालू पुत्र जगमोहन निवासी नैपुरा कला थाना लंका, वाराणसी पर जान से मारने की नियत से अवैध असलहे से हमला किया गया जिसमें मायाराम उपरोक्त को पेट में गोली लगी जिनका दवा इलाज बीएचयू0 अस्पताल में शुरु हुआ जिनके द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0058/97 धारा 307 भादवि0 पंजीकृत कराया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्तगण 1. बालेन्द्र सिंह उर्फ बल्ला पुत्र हरेन्दर निवासी सीरगोवर्धनपुर थाना लंका, वाराणसी व 2. कल्लू सिंह उर्फ त्रिभुवन पुत्र सिद्धनारायण सिंह उर्फ सिद्धि निवासी भगवतीपुर थाना लंका, वाराणसी का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 82/83 सीआरपीसी के तहत कुर्की की कार्यवाही करते हुए मफरूरी में मुअसं0 58/97 में दिनांक 04.10.1997 को व मुअसं 0058ए/1997 में दिनांक 17.10.1997 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

अभियुक्त बालेन्दर उर्फ बल्ला उपरोक्त अलीनगर जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मारा गया, जबकि अभियुक्त कल्लू सिंह उपरोक्त के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 299 सीआरपीसी स्थायी वारण्ट जारी किया गया जो अभियोग पंजीकरण के बाद से ही लगातार फरार चल रहा था, तथा अपर पुलिस आयुक्त अपराध, वाराणसी द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु 50000 रूपये का ईनाम घोषित किया गया था, जिसे थाना लंका पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में शिवाकान्त मिश्र, प्रभारी निरीक्षक, उपनिरीक्षक सिद्धान्त कुमार राय, कांस्टेबल विजय कुमार सिंह, कांस्टेबल विजय कुमार शुक्ला, थाना लंका, वाराणसी शामिल रहे।

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