दलित उत्पीड़न व प्राणघातक हमले के आरोपी को मिली जमानत

अभियुक्त की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी, धनन्जय पाण्डेय व शादाब अहमद ने प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपी के पक्ष में दलीलें प्रस्तुत की।
वाराणसी। जनपद की विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने थाना जैतपुरा में दर्ज एक गंभीर मारपीट व अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रकरण में आरोपी फैसल अली को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। फैसल अली पुत्र सद्धू, निवासी सरैया इब्राहिमपुर, द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।
वहीं अभियुक्त की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी एवं उनके सहयोगी धनन्जय पाण्डेय व शादाब अहमद ने प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपी के पक्ष में दलील प्रस्तुत की।
प्रकरण के अनुसार, वादी विशाल सोनकर पुत्र हिरा लाल सोनकर, निवासी लाटभैरो सरैया ने थाना जैतपुरा में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि दिनांक 2 जून 2025 को शाम 4ः30 बजे वह सरैया बाजार होते हुए भालू बन्दर तकीया जा रहे थे, तभी एक पिकअप गाड़ी उनके पास आकर रुकी और उस पर सवार व्यक्ति ने उन्हें गालियाँ देनी शुरू कर दी।
विरोध करने पर आरोपी फैसल अली ने अपने 3-5 साथियों को बुलाकर वादी के साथ लाठी, डंडे व रॉड से बुरी तरह मारपीट की, जिससे उन्हें सिर पर गंभीर चोटें आईं। साथ ही वादी का आरोप है कि मारपीट के दौरान उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई।
मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 109(1), 351(2), 352 व एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 (1) (द), 3 (1) (ध), 3 (2) (ट) के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जिसमें न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों की दलील व साक्ष्यों के अवलोकन करने के बाद आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया।




