लस्सी विक्रेता की गैर इरादतन हत्या के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज

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अदालत में वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, कृष्णा यादव ईलू व संदीप यादव ने जमानत अर्जी का विरोध किया


वाराणसी।
पुरानी रंजिश को लेकर लस्सी विक्रेता को लाठी-डंडे व रॉड से हमलाकर गैर इरादतन हत्या करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत नहीं मिली। अपर जिला जज (प्रथम) अनिल कुमार शुक्ल की अदालत ने डिगिया, जैतपुरा निवासी आरोपित विशाल खरवार उर्फ बच्चा की जमानत अर्जी मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी।

अदालत में वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, कृष्णा यादव ईलू व संदीप यादव ने जमानत अर्जी का विरोध किया।अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी विकास उर्फ विक्की यादव एक नवंबर 2024 को रात लगभग 10 बजे ईश्वरगंगी पोखरा निवासी अपने एक परिचित से मिलने जा रहा था।

उसी दौरान रास्ते में विशाल खरवार उर्फ बच्चा एवं सूरज यादव उर्फ सोनू अपने तीन-चार अज्ञात साथियों के साथ मिलकर वादी को घेर लिए। इसके बाद पुरानी रंजिश को लेकर उनलोगों ने वादी को जान से मारने की नियत से लाठी-डंडे व रॉड से उस पर हमला कर दिया।

हमले में उसे सिर, हाथ व चेहरे पर गंभीर चोटें आई। जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं अचेत होकर गिर गया। इस दौरान शोर सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो सभी हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए।

बाद में उपचार के दौरान वादी की 22 नवंबर 2024 की मौत हो गई। इस मामले में जैतपुरा पुलिस ने आरोपित के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

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