राहुल गांधी के खिलाफ लंबित निगरानी अर्जी पर हुई सुनवाई

अधिवक्ता अनुज यादव ने दाखिल किया आपत्ति
वाराणसी। बताते चले कि गत सितंबर माह में अमेरिका यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा भारत में सिक्खों को लेकर दिए गए बयान को लेकर अदालत में लंबित निगरानी अर्जी पर बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) की अदालत में विचाराधीन इस मामले में राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता अनुज यादव ने निगरानीकर्ता के कथन के खिलाफ आपत्ति दाखिल कर उसकी कॉपी निगरानीकर्ता के अधिवक्ता को रिसीव कराई।
साथ ही इस मामले में सुनवाई के लिए कोई अन्य तिथि नियत करने की अपील की। जिस पर अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तिथि 23 मई मुकर्रर की गयी है। बता दें कि गत माह सितम्बर में राहुल गांधी ने अमेरिका में भड़काऊ बयान देते हुए कहा था कि भारत में सिक्खों के लिए माहौल अच्छा नहीं है क्या एक सिक्ख के रूप में पगड़ी बांधने कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति मिलेगी।
इस बयान को तिलमापुर सारनाथ के नागेश्वर मिश्र ने देश में गृह युद्ध भड़काने की साजिश करार देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) के अदालत में वाद दाखिल किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) ज्योति ने राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल वाद के एमपी-एमएलए से संबंधित होने के कारण सुनवाई के लिए इसे संबंधित न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन भेजा था।
जहां सुनवाई के बाद अदालत ने वाद को खारिज कर दिया था। लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ वादी ने सत्र न्यायालय में निगरानी अर्जी दाखिल किया था। इसी मामले में राहुल गांधी की ओर से आपत्ति दाखिल कर मुकदमे को निरस्त करने की अदालत से अपील की गई।


