मोहम्मद रिजवान नामक बिल्डर पर भेलूपुर थाने में VDA ने कराया मुक़दमा
varanasi news: वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) ने अवैध निर्माण के खिलाफ एक बहुत ही सख्त कदम उठाया है, जिसकी चर्चा पूरे शहर में हो रही है।
वाराणसी में कुछ बिल्डर ऐसे हैं जो नियमों की परवाह किए बिना धड़ल्ले से गैर-कानूनी तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। वी.डी.ए. को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि भेलूपुर इलाके में कुछ जगहों पर बिल्डर रात के अंधेरे में और छिपकर निर्माण कार्य करवा रहे हैं, और तो और, उन्होंने सील लगी हुई इमारतों पर भी काम शुरू कर दिया था।
इसी कड़ी में, वी.डी.ए. ने तीन अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई की। इन जगहों का मालिक भले ही कोई और था, लेकिन इन सभी में एक ही बिल्डर, मोहम्मद रिजवान, शामिल था।

आइए जानते हैं कि ये तीन जगहें कौन सी हैं : – शिवाला मोहल्ला: यहाँ एक इमारत, जिसका नंबर B-3/321 है, में गैर-कानूनी निर्माण चल रहा था। अधिकारियों ने इसे सील कर दिया था, लेकिन बिल्डर ने सील तोड़कर काम जारी रखा। इस पर VDA ने फिर से इसे सील कर दिया। गौरीगंज: होटल डायमंड के पास B-12/112-J-4-5 में बिना किसी अनुमति के 199.37 वर्गमीटर में बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और तीन और फ्लोर का निर्माण किया गया। जब नोटिस भेजा गया तो मालिक और बिल्डर कोई जवाब देने नहीं आए, और छिपकर काम पूरा कर लिया गया। इसे भी दो बार सील किया गया। देवरिया वीर, अंसार नगर: यहाँ भी, B-19/17-3 नंबर की इमारत में बिना परमिशन के 1500 वर्ग फीट के एरिया में निर्माण किया जा रहा था। जब VDA ने रोका, तो भी काम नहीं रुका। इसे भी बार-बार सील करना पड़ा।
जब इन तीनों जगहों पर बार-बार नियमों की धज्जियाँ उड़ती देखी गईं, तो VDA ने इस पर सख्त एक्शन लिया। जोन-4 के जोनल अधिकारी संजीव कुमार और इंजीनियर सोनू कुमार ने सीधे तौर पर बिल्डर मोहम्मद रिजवान के खिलाफ भेलूपुर थाने में FIR दर्ज करवा दी।
VDA ने शहर के लोगों से अपील की है कि कोई भी नया निर्माण करने से पहले नक्शा (map) जरूर पास कराएं, वरना ऐसे ही कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। VDA का यह कदम दिखाता है कि वे शहर में अवैध निर्माण को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।




