घर में घुसकर मारपीट व लूटपाट करने के मामले में दो आरोपितों को कोर्ट से बड़ी राहत’ मिली है। वाराणसी की अदालत ने हेमंत यादव और फैजान को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। जानें पूरा मामला।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव और मुकेश सिंह ने पक्ष रखा।

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में एक चर्चित मुकदमे की सुनवाई के दौरान घर में घुसकर मारपीट व लूटपाट करने के मामले में दो आरोपितों को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) सौम्या पाण्डेय की अदालत ने इस मामले के दोनों मुख्य आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, यह मामला आदमपुर थाने का है। मुकिमगंज निवासी वादी श्याम कुमार जायसवाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 15 जनवरी 2026 की रात लगभग 08:30 बजे पुरानी रंजिश के चलते कुछ दबंगों ने उनके घर पर धावा बोल दिया। आरोप था कि हेमंत यादव उर्फ बाबू, विशाल यादव, फैजान, आशू यादव, गोलू यादव और उनके 3-4 साथियों ने घर में घुसकर गाली-गलौज और मारपीट की। वादी का आरोप था कि जब वह जान बचाकर सीढ़ियों से ऊपर भाग रहे थे, तो आरोपितों ने उन्हें घसीटकर नीचे गिराया और जेब से 2000 रुपये लूट लिए। इसी घर में घुसकर मारपीट व लूटपाट करने के मामले में दो आरोपितों को कोर्ट से बड़ी राहत अब मिली है।

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) सौम्या पाण्डेय की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। अदालत ने आरोपी हेमंत यादव उर्फ बाबू (निवासी हरतीरथ पोखरा) और फैजान (निवासी कतुआपुरा) को 20-20 हजार रुपये की दो जमानतें और उतनी ही राशि का बंधपत्र (Bail Bond) दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव और मुकेश सिंह ने पुरजोर तरीके से अपना पक्ष रखा। वकीलों की दलीलों के आधार पर अदालत ने माना कि आरोपितों को जमानत दी जा सकती है।

“घर में घुसकर मारपीट व लूटपाट करने के मामले में दो आरोपितों को कोर्ट से बड़ी राहत” मिलना बचाव पक्ष के लिए कानूनी जीत मानी जा रही है।

वादी श्याम कुमार जायसवाल ने अपनी शिकायत में यह भी कहा था कि जब घर की महिलाओं ने बीच-बचाव किया, तो उनके साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। साथ ही जाते-जाते आरोपितों ने पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। आदमपुर पुलिस ने इसी मामले में दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहाँ से अब उन्हें जमानत मिल गई है।

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