अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हिमांचल सिंह, नीरज गोंड व मखंचू ने पक्ष रखा
वाराणसी। जनपद के विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), सर्वजीत कुमार सिंह की अदालत ने 2005 में चौक थाने के गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में आरोपित को दोषमुक्त कर दिया। बताया जाता है कि चौक थाना क्षेत्र के हंकाकटोला चौक निवासी आरोपित संजू कसेरा उर्फ संजीव कुमार को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया।अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हिमांचल सिंह, नीरज गोंड व मखंचू ने पक्ष रखा।
प्रकरण में अभियुक्त दिलीप कसेरा के विरूद्ध थाना-चौक की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-74/2005, अभियुक्त संजू कसेरा उर्फ संजीव कुमार कसेरा के विरूद्ध थाना-चौक की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-76/2005, अभियुक्त राजू कसेरा के विरूद्ध थाना-चौक की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-77/2005 तथा अभियुक्त हेमू उर्फ विशाल मिश्र के विरूद्ध थाना-चौक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-78/2005, अन्तर्गत धारा-3(1) उ० प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किये जाने पर न्यायालय द्वारा विचारण किया गया।
न्यायालय के आदेश 5 अगस्त 2024 के द्वारा चारों पत्रावलियों को एक ही गैंगचार्ट व अपराध से संबंधित होने के कारण समेकित किया गया तथा विशेष सत्र परीक्षण सं0-229/2005 सरकार बनाम दिलीप कसेरा की पत्रावली को लीडिंग पत्रावली माना गया तथा लीडिंग पत्रावली में निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। साथ ही साक्ष्य अंकित किया गया, इसलिए सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त सभी पत्रावलियों का निस्तारण एक साथ न्यायालय द्वारा कर दिया गया।



