वाराणसी में अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी लोअर कोर्ट से खारिज होने के बाद सत्र न्यायालय में नई जमानत अर्जी दाखिल की गई। 2 जनवरी को सुनवाई होगी।

सत्र न्यायालय में अमिताभ ठाकुर की ओर से उनके अधिवक्ता अनुज यादव ने जमानत अर्जी प्रस्तुत की।

वाराणसी। चौक थाने में दर्ज मामले में आजाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी एक बार फिर चर्चा में है। लोअर कोर्ट से अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद मंगलवार को सत्र न्यायालय में जमानत के लिए नई अर्जी दाखिल की गई। सत्र न्यायालय में अमिताभ ठाकुर की ओर से उनके अधिवक्ता अनुज यादव ने जमानत अर्जी प्रस्तुत की। अधिवक्ता ने बताया कि यह मामला सत्र न्यायालय में परीक्षणीय होने के कारण लोअर कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज कराए जाने के बाद अब प्रभारी जिला जज नितिन पाण्डेय की अदालत में जमानत के लिए अर्जी दी गई है। अदालत ने अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 2 जनवरी की तिथि नियत की है। ऐसे में अब सभी की नजरें सत्र न्यायालय के फैसले पर टिकी हुई हैं।

बता दें कि बड़ी पियरी निवासी, हिंदू युवा वाहिनी के नेता एवं वीडीए के मानद सदस्य अम्बरीष सिंह भोला ने बीते 9 दिसंबर को चौक थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया था कि 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उनके खिलाफ आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के कथित झूठे आरोप लगाए गए। आरोपों के अनुसार, वीडियो में बहुचर्चित कफ सिरप मामले में बिना किसी साक्ष्य के उनकी संलिप्तता बताई गई और सोशल मीडिया पर भ्रामक व गलत खबरें प्रचारित की गईं, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंची। इस प्रकरण में पुलिस ने आजाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर, उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ चौक थाने में मुकदमा दर्ज किया था।

इसी मामले में पेशी के लिए अमिताभ ठाकुर को बीते बृहस्पतिवार को लाकर सेंट्रल जेल में रखा गया था। शुक्रवार की शाम उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनका न्यायिक रिमांड बनाया गया। इसके बाद पुलिस उन्हें कड़ी सुरक्षा में देवरिया जेल ले गई। अब सत्र न्यायालय में अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर 2 जनवरी को सुनवाई होनी है। इस मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हैं।

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