पुरानी रंजिश में मारपीट व दलित उत्पीड़न के मामले में मिली जमानत

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, पंकज श्रीवास्तव, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा
वाराणसी। पुरानी रंजिश को लेकर दलित युवक को मारपीटकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) देवकांत शुक्ला की अदालत ने रामपुर, फूलपुर निवासी सितेंद्र यादव को 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, पंकज श्रीवास्तव, नरेश यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार बर्जी (भसवर) गांव निवासी दलित युवक वादी मुकदमा ज्यूतलाल उर्फ सोनू ने 23 फरवरी 2025 को फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह मजदूरी करके अपने घर जा रहा था। उसी दौरान रास्ते में वह जैसे ही पहलवान बाबा मंदिर के पास पहुंचा, तभी पुरानी रंजिश को लेकर रामपुर, फूलपुर निवासी सितेंद्र यादव ने वादी को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए बुलाकर उसको गलियां देने लगा।
जब उसने विरोध किया तो आरोपित ने उसे भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए बुरी तरह से मारने-पीटने लगा। इस दौरान शोर सुनकर गांव के लोग वहां पहुंचे और बीचबचाव किए जिससे उसकी जान बची। पिटाई से उसको गंभीर चोटें आई। उसकी तहरीर पर फूलपुर पुलिस ने दलित उत्पीड़न समेत विभिन्न धाराओं में आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
