अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को किया दण्डित

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अदालत में वादिनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने पक्ष रखा


️वाराणसी।
फास्टट्रैक कोर्ट (द्वितीय) सुनील कुमार की अदालत ने शादी का झाँसा देकर युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक अभियुक्त को दण्डित किया है। अदालत ने मिनवा (गोरखपुर) निवासी अभियुक्त दुर्गाशंकर उर्फ आदित्य को सात वर्ष की कारावास और दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को दो माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। साथ ही अदालत ने अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश भी दिया है। अदालत में वादिनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने पक्ष रखा।

️अभियोजन पक्ष के अभियोजन प्रार्थिनी लखनऊ में बी०एस०सी० नर्सिंग का कोर्स कर रही है। अकेले ही नर्सिंग होस्टल में रहती है। दुर्गाशंकर उर्फ आदित्य निवासी मिनवा साकिन थाना-सहजनवा जिला गोरखपुर हालपता-गोमती नगर लखमऊ में रहता है। वह गोरखपुर में आईटीआई का छात्र है। लखनऊ में प्रार्थिनी के दोस्त नीलम के पास आता जाता है। उसी ने उसका परिचय प्रार्थिनी से कराया। इसके बाद दुर्गाशंकर प्रार्थिनी से मिलने लगा और प्रार्थिनी से शादी करने का प्रस्ताव रखा कि शादी कर लिया जाए तो प्रार्थिनी ने कहा कि शादी की बात गलत है। बिना माता-पिता से पूछे शादी ‘अपने मन से नहीं करूंगी।

इसी बीच प्रार्थिनी की छुट्टी हो गयी और प्रार्थिनी लखनऊ से वरुणा ट्रेन से वाराणसी कैण्ट रेलवे स्टेशन पहुँची और स्टेशन से बाहर निकलते ही दुर्गाशंकर प्रार्थिनी से स्टेशन पर ही मिला और प्रार्थिनी से बात करते हुए स्टेशन से बाहर आया और स्टेशन के बाहर पहले से ही गाड़ी थी, जिसमें पहले से ही चार-पाँच लोग बैठे थे। दुर्गाशंकर प्रार्थिनी से बात करते गाड़ी के पास आया और गाड़ी में बैठा लिया और प्रार्थिनी का अपहरण कर वहाँ से चंल दिया।

गाड़ी में प्रार्थिनी को निरूद्ध करके दुर्गाशंकर प्रार्थिनी को गोरखपुर ले गया। गोरखपुर में एक रात व एक दिन अन्जान जगह पर रखा और प्रार्थिनी को डरा धमका कर प्रार्थिनी की इच्छा के विरुद्ध प्रार्थिनी के साथ ग़लत काम यानि नाजायज शारीरिक संबंध स्थापित किया और मोबाइल से प्रार्थिनी का अश्लील वीडियो भी तैयार कर लिया और अगले दिन रजिस्टार कार्यालय लें जाकर अपने मैन से लिखा-पढ़ी कर प्रार्थिनी को बिना पढ़ाए जबरदस्ती दस्तखत बनावाकर कागजात को रजिस्ट्री ऑफिस में पेश कर दिया और बाहर लाकर शादी की रस्म अदायगी करते हुए सिंदुरा डालकर फोटो खिंचवा लिया।

इतना ही नहीं दुर्गाशंकर ने प्रार्थिनी के सभी प्रमाण पत्र व निवास प्रमाण पत्र अपने पास रख लिया। दुर्गाशंकर ने जब अपने मन मुताबिक दबाव देकर पूरी कार्यवाही कर ली तो प्रार्थिनी से कहा कि अब तुम घर जा सकती हो, लेकिन यह बात अपने माता पिता को मत बताना और न ही पुलिस को सूचना देना, नहीं तो तुम्हारें माता पिता व भाई को जान से मरवा देंगे। यह भी धमकी दी कि मैंने जो तुम्हारा, अश्लील वीडियो तैयार किया है उसको इन्टरनेट पर अपलोड करके बेईज्जत कर दूंगा और तुम कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगी। प्रार्थिनी काफी डर गयी।

11 अप्रैल 2014 को दिन में 2.42 मिनट पर अपने पिता अरविन्द कुमार वर्मा के मोबाइल पर एसएमएस आया कि “पीड़िता से मैंने लखनऊ में कोर्ट मैरिज कर लिया। मैंने अपने आपको सर्टिफिकेट कोरियर कर दिया, जो मंगलवार को मिल जायेगा आदित्य” एसएमएस की सूचना पाने के बाद प्रार्थिनी के पिता का ब्लडप्रैशर बढ़ गया और बीमार हो गये और प्रार्थिनी को वापस वाराणसी घर बुलाया गया। तब पिता ने पूछा आदित्य कौन है, यह कैसा एसएमएस है, शादी की क्या बात है।

प्रार्थिनी ने अपने पिता से रोते हुए बताया आदित्य ने मुझे काफी आतंकित व भयभीत कर दिया, इसलिए में डरकर शादी की बात नहीं बतायी। दुर्गाशंकर उर्फ आदित्य ने मेरा अपहरण कर ले जाकर मेरी इच्छा के विरुद्ध जबरिया शादी कर लिया और धमकी दिया कि घटना की सूचना कहीं दोगी तो तुम्हारे माता पिता व भाई की हत्या कर देंगे।

इस डर के कारण मैं आपको यानि पिताजी को नहीं बताया। प्रार्थिनी के पिता ने आगे की कार्यवाही के लिए कहा कि एफ०आई०आर० लिखाओ और दुर्गाशंकर को दण्डित कराओ। तब प्रार्थिनी ने दुर्गाशंकर के खिलाफ यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है।

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