जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को मिलीं जमानत

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अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव व मुकेश सिंह ने पक्ष रखा

वाराणसी। शादी में नाच-गाने के दौरान असलहा निकालकर फायरिंग कर दो लड़कियों पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम चतुर्थ) रवींद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने लेढ़ूपुर, सारनाथ निवासी धीरज तिवारी उर्फ धीरु को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव व मुकेश सिंह ने पक्ष रखा अभियोजन पक्ष के अनुसार धीरज मिश्रा ने सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि प्रार्थी के परिवार के ही निरंकार मिश्रा के पुत्र की शादी से पूर्व 16 मई 2025 को वैवाहिक प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें उसका परिवार भी शामिल था।

प्रोग्राम में लेढूपुर, सारनाथ निवासी धीरज तिवारी उर्फ धीरू भी मौजूद था। उसी दौरान रात्रि 10 बजे धीरज तिवारी उर्फ धीरू नाच-गाने के दौरान असलहा निकालकर फायरिंग करने लगा। फायरिंग से उसकी भतीजी आयुष मिश्रा के साथ ही शादी में भाग लेने आयी खानपुर गाज़ीपुर निवासिनी रिश्तेदार रानी पाण्डेय को पैर में गोली लग गयी।

जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन-फानन में दोनो घायलों को उपचार के लिए मलदहिया स्थित सिंह मेडिकल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी है। इस बीच सूचना पाकर मौके पर पहुंची सारनाथ पुलिस ने आरोपित धीरज तिवारी उर्फ धीरू को गिरफ्तार कर लिया।

साथ ही उसके कब्जे से 32 बोर की पिस्टल भी बरामद की। पुलिस ने उसके खिलाफ जानलेवा हमला व आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था।

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