महिला बीट प्रभारी व कर्मी जनचौपाल लगाकर महिलाओं व बालिकाओं को करें जागरूक: नम्रिता श्रीवास्तव

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वाराणसी। शासन के सर्वोच्च प्राथमिकताओं मे से एक महिला सम्मान, सुरक्षा एवं महिला संबधित समस्याओं की त्वरित कार्यवाही के दृष्टिगत महिला बीट आरक्षी प्रणाली व व्यवस्था को सुदृढ करने के लिए पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ के निर्देशानुसार पुलिस आयुक्त, कमिश्ररेट वाराणसी के कुशल निर्देशन में गुरूवार को यातायात सभागार में अपर पुलिस आयुक्त, अपराध, राजेश सिंह व अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध नम्रिता श्रीवास्तव के नेतृत्व में कमिश्नरेट वाराणसी के समस्त थानों की महिला बीट प्रभारी व महिला बीट कर्मियों की गोष्ठी आयोजित कर महिला बीट कर्मियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में जनचौपाल लगाकर बालिकाओं, महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा, सम्मान एंव स्वावलंबन तथा सशक्तीकरण हेतु जागरुक व प्रोत्साहित किये जाने हेतु विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बताया गया।

अपर पुलिस आयुक्त, अपराध, राजेश सिंह द्वारा साइबर फ्रॉड, काइम से बचाव हेतु बच्चों को सोशल मीडिया के सही प्रयोग व साइबर संबंधित हो रहे अपराधों के बारे में व उनसे बचाव के तरीकों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया तथा साइबर फ्राड होने पर तत्काल 1930 पर कॉल कर या या www.cybercrime.gov.in पर या अपने नजदीकी थाने के साइबर हेल्प डेस्क या साइबर सेल में अपनी शिकायत दर्ज के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए महिला बीट कर्मियों को अपने-अपने थाने के महिला बीट क्षेत्र में सप्ताह में कम से कम 05 दिवस भ्रमणशील रहकर महिलाओं को उक्त सम्बन्ध में जागरूक किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध नम्रिता श्रीवास्तव द्वारा महिलाओं, बालिकाओं को आत्मसुरक्षा एंव हेल्पलाइन न० जैसे 1076 माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 1090 वुमेन पावर लाइन, 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन न0 102, स्वास्थ सेवा, 108 एंबुलेंस सेवा, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपात कालीन सेवा व साइबर हेल्प लाइन न0 1930 एवं गुड टच-बैड टच के बारे में बताते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, पाक्सो अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम 1961, मैटरनिटी लाभ अधिनियम 1861, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद ऐप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एवं विभिन्न प्राइवेट लिंक आदि का सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करने समाज मे उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने, अपराधियों के बारे में तत्काल पुलिस एवं मिशन शक्ति महिला पुलिस कर्मियों को सूचना देने, आदि के संबंध में जागरुक किया गया।

उक्त के अतिरिक्त उपरोक्त कार्यक्रम में अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध नम्रिता श्रीवास्तव द्वारा महिला एवं बच्चो के विरुद्ध घटित अपराध के सम्बन्ध में लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम-2012 (पाॅक्सो एक्ट) एवं कार्यस्थल पर महिलाओ का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध व प्रतितोष) अधिनियम, 2013 ( पाॅश एक्ट) के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। उक्त आशय की जानकारी अपर पुलिस उपायुक्त, महिला अपराध के कार्यालय से जारी किये गये विज्ञप्ति के माध्यम से दी गयी।

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