पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को मिली जमानत

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बड़ागांव में स्वर्ण आभूषण व्यवसायी को गोली मारकर लूटने के मामले में था आरोपित

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रोहित यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा

वाराणसी। बड़ागांव में स्वर्ण व्यवसाई को गोली मारकर लूटने के मामले फरार चल रहे आरोपित द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट से राहत मिल गई। जिला जज जय प्रकाश तिवारी की अदालत ने लठवां, मधुरैना चौबेपुर निवासी आरोपित गोलू उर्फ आशीष यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रोहित यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार बडगांव थाना प्रभारी अतुल कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ 06 अप्रैल 2025 को क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि नेहिया प्रेमनगर की ओर से आ रहे बाइक सवार दो शातिर व्यक्ति उधर से गुजरने वाले है।

सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर दी, तभी एक बाइक पर सवार दो व्यक्तियों को पुलिस वालों ने ड्रैगन लाइट व टार्च की रोशनी में रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवार दोनों व्यक्ति पीछे मुड़कर भागने का प्रयास किये, तभी उनकी मोटरसाइकिल फिसल गयी और दोनों व्यक्ति गिर गये और तुरन्त उठकर खेत की ओर भागने लगे।

पुलिस ने जब रुकने के लिए बोला तो वे लोग पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगे। पुलिस ने भी आत्मसुरक्षार्थ अपनी-अपनी सरकारी पिस्टल से दो-दो फायर किये। थोडी देर बाद बदमाशों के गिरकर कराहने की आवाज सुनकर पुलिस वालों ने पास जाकर देखा तो दोनों बदमाश घायल अवस्था में खेत में गिरे पड़े थे व उनके असलहे भी उनके पास जमीन पर पडे हुए थे।

पूछताछ में उन्होंने अपना नाम गोलू उर्फ आशीष यादव एवं विकास यादव बताया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले पास के ही अहरक पश्चिमपुर गाँव में स्वर्ण व्यापारी को गोली मारकार लूट की घटना कारित किए थे और पकड़े जाने के भय से भाग रहे थे। तलाशी में उनके पास से तमंचा, कारतूस, 5500/- रूपये व सफेद धातु के आभूषण, दो मोबाइल बरामद हुआ।

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