धोखाधड़ी व विश्वासघात के मामले में अभियुक्त को मिली अग्रिम जमानत

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अभियुक्त के खिलाफ आईपी सिगरा के मालिक मनीष तलवार के द्वारा दर्ज कराया गया था थाना सिगरा में कथित एफआईआर


न्यायालय में अभियुक्त की ओर से अधिवक्तागण शुभेन्दु पाण्डेय, श्रीश प्रताप सिंह, हिमांशु त्रिपाठी व राजेश पाण्डेय ने पक्ष रखा


वाराणसी। जनपद के न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-5 के द्वारा थाना सिगरा में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या – मु0अ0सं0- 169/2025 धारा 316(2), 318(2), 318(4) बीएनएस के अभियुक्त उदयभान मिश्रा पुत्र स्व. रामजी मिश्रा, निवासी ग्राम केराकतपुर थाना लोहता जनपद वाराणसी को विभिन्न शर्तों के साथ 50,000/- रुपये की दो दो सक्षम प्रतिभू एवं इसी धनराशि का एक-एक व्यक्तिगत बंध पत्र प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर छोड दिये जाने का आदेश दिया है।

वहीं न्यायालय में अभियुक्त की ओर से अधिवक्तागण शुभेन्दु पाण्डेय, श्रीश प्रताप सिंह, हिमांशु त्रिपाठी व राजेश पाण्डेय ने पक्ष रखा। वहीं अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ताओं के द्वारा कहा गया कि यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक/अभियुक्त उदयभान मिश्रा की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-169/2025 अंतर्गत धारा 316 (2), 318(2), 318 (4) बीएनएस, थाना-सिगरा, जिला-वाराणसी में प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि यह उसका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा अन्य कोई भी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय और न ही किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है और न ही निस्तारित है। अभियुक्त द्वारा अपने अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया तथा अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा मनीष कुमार ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है कि प्रार्थी कि कम्पनी आई०पी० सिनेमा माल की स्वामित्व एवं संचालन करती है आई०पी० सिनेमा स्थित कैन्टीन में उदयभान मिश्रा पुत्र स्वर्गीय रामजी मिश्रा को मैनेजर व राजू प्रजापति पुत्र राम प्रसाद को हेल्पर के पद पर नियुक्त किया गया था।

गत सप्ताह मेरी उपस्थिति में सार्थक तलवार व सुजीत द्वारा सिनेमा माल स्थित कैन्टीन की जाँच की गई, जिसमे बोतल बन्द पानी व आई०पी० मारका पापकान के डब्बे अधिक पाए गये जो कि कम्पनी द्वारा खरीदे नही गए थे, जिसको इन्होने व्यक्तिगत लाभ के लिए व कम्पनी को आर्थिक क्षति पहुँचाने के लिए कुछ लोगों की साजिश द्वारा खरीदा व कम्पनी को लाखो का आर्थिक नुकसान पहुँचाया। उक्त खरीदे गए माल को इन्होने स्टाक रजिस्टर मे भी अंकित नही किया व पैसे का गबन किया। हमारे पास इनके द्वारा खरीदे गए बीजक की प्रतियां उपलब्ध है एव रिकार्डिंग भी उपलब्ध है।

प्रार्थी को यह भी पता चला कि उक्त धोखाधडी ये लोग विगत कई वर्षों से कर रहे है। अतः एफआईआर दर्ज कर कानूनी कारवाई किया जाय, ताकि न्याय हो। वहीं आवेदक/अभियुक्त की ओर से तर्क किया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे गलत फर्जी एवं साजिशी तथा मनगढन्त तथ्यों के आधार पर नामित किया गया है। अभियुक्त उदयभान मिश्रा 20 साल से मनीष तलवार आई. पी. माल के मालिक संस्थापक के यहाँ काम कर रहे हैं, और वर्तमान में वह कैंटीन इंचार्ज के पद पर कार्यरत थे। अभियुक्त दिनांक 30/03/2025 को 100 पेटी पानी के बोतल का आर्डर पुनित इण्टरप्राईजेज से किया। किन्तु दिनांक 31/03/2025 को जब पानी का बोतल माल में उतारा गया तब वहाँ पर 100 पेटी पानी की बोतल की जगह 150 पेटी पानी की बोतलें आ गयी, जिस पर मैंने तत्काल पुनीत इण्टरप्राईजेज पर फोन किया और पूछा की जब मैंने 100 पेटी पानी की बोतल मंगवाई है तो आपने 150 पेटी पानी की बोतलें क्यों भेजी।

जिस पर उन्होने कहा कि ये मेरे कर्मचारियों की गलतियों के कारण चला गया है जिसको मैं अब वापस नहीं ले सकता हूँ मार्च क्लोजिंग का समय है और मुझे दुबारा से चालान बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जिस पर प्रार्थी अभियुक्त ने इस दिक्कत के बारे में मनीष तलवार को व्यक्तिगत रुप से मिल कर इसकी जानकारी दिया, क्योंकि इत्तेफाक से वादी मुकदमा आई.पी. माल सिगरा में उपस्थित थे। जिस पर मनीष तलवार ने कहा की कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जो 50 पेटी पानी की बोतल अधिक आ गयीं है उनको लौटाने की कोई जरूरत नहीं है।

वादी मुकदमा ने इसी अपराध संख्या के सअभियुक्त राजू कुमार प्रजापति को दिनांक 26/04/2025 को अपने आफिस बुलाकर मारा पीटा तथा उसकी पत्नी प्रीति तलवार ने अभियुक्त के कान पर जोर से बैट/क्रिकेट का बल्ला मारा जिस कारण अभियुक्त तुरन्त बेहोस हो गया और थोड़ी देर बाद जब होश में आया तो अभियुक्त को तुरन्त पुलिस थाने सिगरा ले गये और अभियुक्त उदयभान के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई और अभियुक्त राजू कुमार प्रजापति वहीं पर छोड़ कर भाग गये। तबियत खराब होने पर राजू ने अपना इलाज कबीरचैरा अस्पताल वाराणसी में कराया।

अभियुक्त ने भी वादी के खिलाफ थाने में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। वादी काफी प्रभावशाली व संपन्न व्यक्ति है तथा पैसे और पहुँच के बल पर पुलिस को कोई कार्यवाही नहीं करने पर मजबूर कर रखा है। उक्त अपराध संख्या में प्रार्थी उदयभान मिश्रा स्वयं प्रताडित और इस प्रकरण में वादी मुकदमा प्रार्थी को जबरन फँसाना चाहते। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है।

अभियुक्त किसी भी तरह से अग्रिम जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। अतः अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है। वहीं न्यायालय के द्वारा दोनो पक्षों की दलील को सुनने व साक्ष्यों का परिशिलन करने के बाद न्यायालय के द्वारा विभिन्न शर्तों के साथ अभियुक्त की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये कहा कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक की ओर से मु० 50,000/- रुपये की दो दो सक्षम प्रतिभू एवं इसी धनराशि का एक-एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर पुलिस द्वारा गिरफतार किये जाने की दशा में उन्हें निम्न शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर छोड दिया जाय।

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