बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, अजय पाल और संदीप यादव ने पक्ष रखा

वाराणसी: कभी-कभी क़ानूनी लड़ाई लंबी और थका देने वाली होती है, लेकिन आज एक आरोपी को बड़ी राहत मिली है। वाराणसी में Flipkart कंपनी के एक डिलीवरी कर्मचारी को हथियार दिखाकर डराने और लूटने के मामले में फंसे आरोपी मोहित यादव को कोर्ट ने जमानत दे दी है।

क्या है पूरा मामला? – यह मामला 18 अक्टूबर 2025 का है। कटौना, वाराणसी के रहने वाले महेश कुमार वर्मा, जो Flipkart में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, ने बड़ागांव थाने में FIR दर्ज कराई थी। महेश का आरोप था कि वह अवनीश सिंह नाम के ग्राहक को पार्सल देने के लिए चिउरापूर हथिवार मार्ग पर गए थे। ग्राहक ने उन्हें कई बार बुलाया और फिर वापस जाने पर दोबारा बुलाया।

जैसे ही महेश बताए गए रास्ते पर पहुँचे, वह ग्राहक (अवनीश सिंह) से मिले। तभी एक हीरो स्पलेंडर मोटरसाइकिल पर दो अज्ञात बदमाश आए। उन्होंने महेश को तमंचा सटाया, गाली दी और उनसे उनका मोबाइल फोन, ग्राहक द्वारा मंगाया गया पार्सल, आधार कार्ड, कस्टमरों द्वारा रिटर्न किए गए पार्सल (एक शर्ट, एक जींस पैंट, एक पिक पैकेट, दवा पैकेट), और लगभग 2 से 3 हजार रुपये नकद और उनका डिलीवरी बैग सब कुछ लूट लिया। लूटपाट के बाद दोनों लुटेरे बाइक से भाग निकले, और हैरान करने वाली बात यह थी कि कथित कस्टमर अवनीश सिंह भी उनके पीछे-पीछे चला गया।

आरोपी को कैसे मिली राहत? – पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। विवेचना के दौरान, मुखबिर की सूचना पर, पुलिस ने 19 अक्टूबर 2025 को मोहित यादव समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्ज़े से लूटा गया मोबाइल और अन्य सामान भी बरामद किया और उन्हें जेल भेज दिया था।

अब इस मामले में, आरोपी मोहित यादव, निवासी चक्का, हरहुआ को जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मोहित यादव को 50-50 हज़ार रुपए की दो जमानतें और एक बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है।

बचाव पक्ष की ओर से इस केस की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, अजय पाल और संदीप यादव ने की, जिन्होंने कोर्ट में अपने मुवक्किल का पक्ष मज़बूती से रखा।यह मामला अभी कोर्ट में चलेगा, लेकिन फिलहाल मोहित यादव को जेल से बाहर आने का मौका मिल गया है।

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