न्यायालय में आवेदिका की ओर से अधिवक्ता तारकेश्वरी प्रसाद ने रखा पक्ष

वाराणसी। जनपद के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं. 8 विवेक चैधरी के द्वारा एक निर्णय आवेदिका रितिका लाल श्रीवास्तव के पक्ष में देते हुये शर्तों के साथ होल्ड की गयी धनराशि को अवमुक्त करने का आदेश दिया। न्यायालय में आवेदिका की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता तारकेश्वरी प्रसाद ने पक्ष रखा।

उक्त के सम्बन्ध में बताया गया कि आवेदिका रितिका लाल श्रीवास्तव पुत्री स्व० राजीव कुमार लाल द्वारा पिता स्व० राजीब कुमार लाल की मृत्यु के पश्चात उनके खाते की धनराशि व फिक्स डिपाजीट की धनराशि को लेकर 1930 पर काल करके शिकायत संदर्भ संख्या 23105250078087 के माध्यम से आवेदिका रितिका लाल श्रीवास्तव के खाता संख्या-158932955931 (इन्डसइन्ड बैंक) व अग्य में कुल 4,90,560/- रूपया विपक्षी (सगा भाई) क्षितिज लाल श्रीवास्तव द्वारा होल्ड कराए गए धनराशि को अपने पक्ष में रिलीज कराने हेतु दाबा न्यायालय में किया गया है।

वहीं विद्वान अभियोजन अधिकारी की आख्या अनुसार थाना जैतपुरा की संलग्न आख्यानुसार आवेदिका रितिका लाल श्रीवास्तव तथा उनके सगे भाई क्षितिज लाल श्रीवास्तव के महज आख्या में वर्णित होल्ड धनराशि के संबंध में विवाद है। इन्डसइन्ड बैंक से नॉमिनी के संबंध में आख्या आहुत की गयी जिसमें कथन किया गया है कि एफडी नं.-301036306912 की नॉमिनी रितिका लाल श्रीवास्तव है, जिसका सम्पूर्ण रूपया नॉमिनी रितिका लाल श्रीवास्तव के इन्डसइन्ड बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गयी। जबकि खाता संख्या 100003831455 में क्षितिज लाल श्रीवास्तव नॉमिनी है।

वहीं न्यायालय के द्वारा पक्षों को सुना गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। वहीं न्यायालय ने कहा कि अभियोजन आख्या, थाना जैतपुरा से प्राप्त आख्या व इन्डसइन्ड बैंक की आख्या के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त प्रकरण में आवेदिका रितिका लाल श्रीवास्तव के पिता स्व. राजीब कुमार लाल की एफडी नम्बर 301036306912 की नोंगिनी है तथा आवेदिका के खाते में धनराशि स्थानांतरित की जा चुकी है। जिसे उनके भाई क्षितिज लाल श्रीवास्तव द्वारा होल्ड कराया गया था।

समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका का उक्त पैसा मु. 4,90,560/-रूपये होल्ड है। ऐसी स्थिति में होल्ड की गयी धनराशि मु० 4,90,560/-रूपये आवेदिका प्राप्त करने की अधिकारी पायी जाती है। ऐसी स्थिति में निम्नवत आदेश पारित किये जाते हैं। वहीं अपने आदेश में न्यायालय ने कहा कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 12.06.2025 स्वीकार किया जाता है। शिकायत संदर्भ संख्या 23105250078087 में होल्ड की गयी धनराशि आवेदिका रितिका लाल श्रीवास्तव के पक्ष में धनराशि 4,90,560/-रूपये अवमुक्त किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के आधार पर दी जाती है।

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