अदालत में वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, डीएन यादव, नरेश यादव और संदीप यादव ने पक्ष रखा
वाराणसी: बहुचर्चित अधिवक्ता पुत्र हेमंत पटेल हत्याकांड में आरोपी स्कूल प्रबंधक के बेटे को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इस मामले में जिला जज जयप्रकाश तिवारी की अदालत ने आरोपी राज विजयेंद्र सिंह उर्फ रवि की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सुनाया, जिससे अधिवक्ताओं और मृतक के परिवार को राहत मिली है।
यह मामला 22 अप्रैल 2025 का है, जब सिंधौरा निवासी अधिवक्ता कैलाश चंद्र वर्मा ने शिवपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि खुशहाल नगर, नटिनियांदाई के रहने वाले आरोपी राज विजयेंद्र सिंह ने उनके बेटे हेमंत पटेल को अपने स्कूल बुलाया। इसके लिए उसने शशांक और किशन नाम के दो लोगों को हेमंत को लेने भेजा। हेमंत अपने दादा की बाइक से उनके साथ स्कूल के लिए निकल पड़े।
दोपहर करीब 2:03 बजे, वादी के नाती प्रिंस उर्फ गोलू को आशीष पटेल ने फोन कर एक दिल दहला देने वाली खबर दी। उसने बताया कि स्कूल परिसर में प्रबंधक के कमरे में, प्रबंधक के बेटे राज विजयेंद्र सिंह ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से हेमंत पटेल को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है।
इस घटना के बाद पुलिस ने अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस हत्याकांड को लेकर वकीलों में भारी गुस्सा था। कई दिनों तक वकीलों ने हंगामा किया और न्यायिक कार्य से खुद को अलग रखते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। इस वजह से मामला काफी सुर्खियों में रहा। बाद में पुलिस ने निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद ही वकील शांत हुए थे।
आरोपी द्वारा जमानत अर्जी दाखिल किए जाने पर यह मामला एक बार फिर गरमा गया था। लेकिन अब अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है, जिससे अधिवक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। अदालत में वादी की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अनुज यादव, डीएन यादव, नरेश यादव और संदीप यादव ने दमदार तरीके से पक्ष रखा।





