कफ सीरप काण्ड से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। वर्तमान में बहुचर्चित कफ सीरप काण्ड का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है कि उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया है। सूत्रों के मुताबिक, आरोपी ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने और दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की है।

प्रयागराज/वाराणसी। कफ सीरप काण्ड इस समय सुर्खियों में है, जिसमें जांच एजेंसियां हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रही हैं। एसटीएफ (STF) द्वारा कई लोगों की गिरफ्तारी और पूछताछ की जा चुकी है, और यह सिलसिला अभी भी जारी है। इसी कफ सीरप काण्ड के बीच, तस्करी के कथित सरगना शुभम जायसवाल ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कानूनी दांव-पेंच अपनाए हैं।

हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका – सूत्रों के अनुसार, कफ सिरप तस्करी के मामले में फरार मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में उसने वाराणसी और गाजियाबाद में दर्ज मामलों में एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की गुहार लगाई है।

याचिका का उद्देश्य: एफआईआर रद्द करना और गिरफ्तारी पर रोक।

दर्ज मामले: वाराणसी और गाजियाबाद में।

सुनवाई की स्थिति: गुरुवार को याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी और इसे अगले सप्ताह के लिए टाल दिया गया है।

सुनवाई टली, बढ़ी हैं कानूनी धाराएँ – गुरुवार को याचिका पर सुनवाई टल गई क्योंकि सरकार की ओर से कोर्ट को यह जानकारी दी गई कि इस कफ सीरप काण्ड से जुड़े मामलों में एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की नई धाराएँ भी बढ़ाई गई हैं, जिससे अपराध और गंभीर हो गया है। इस पर याची पक्ष के अधिवक्ता ने सुनवाई को अगले सप्ताह तक के लिए टालने का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

पिता ने भी दी कानूनी चुनौती – अकेले शुभम जायसवाल ही नहीं, उनके पिता भोला प्रसाद जायसवाल ने भी इस कफ सीरप काण्ड में वाराणसी में दर्ज मुकदमे को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

  • वाराणसी में FIR: कोतवाली थाने में 15 नवंबर को दर्ज हुई थी।
  • आरोपी: शुभम जायसवाल, उनके पिता भोला प्रसाद जायसवाल और 28 अन्य।
  • आरोप: कफ सिरप तस्करी व फर्जीवाड़ा।
  • पीठ: जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अचल सचदेव की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है।

कफ सीरप काण्ड के इस हाई-प्रोफाइल मामले पर सबकी नजर बनी हुई है। कोर्ट में अगले सप्ताह होने वाली सुनवाई इस बात का रुख तय करेगी कि आरोपी शुभम जायसवाल को अंतरिम राहत मिलती है या नहीं।

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