वाराणसी। जनपद के थाना लंका क्षेत्र के नरिया इलाके में एक अधिवक्ता व उनके मित्र पर मनबढ़ युवकों के द्वारा जानलेवा हमला कर दिया गया। जिसमें घायलों का ईलाज बीएचयू ट्रामा सेंटर में कराया गया। जहां धायल अधिवक्ता व उनके मित्र को काफी गंभीर चोटें भी आयी है।

वहीं घटना के सम्बन्ध में थाना लंका पर हमलावरों के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है। जिसमें अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। थाना लंका पर दर्ज कराये गये मुकदमें में बताया गया है कि पीड़ित सर्वेश कुमार चौबे निवासी ग्राम कान्धरपुर दिघवट थाना सकलडीहा जला चन्दौली का मूल निवासी हैं।

प्रार्थी वर्तमान में राजभारती कालोनी भगवानपुर में रहता है। प्रार्थी दैनिक रूप से वाराणसी कचहरी में विधि व्यवसाय करता है जो दिनांक 6/11/025 को रात्रि 10 बजे अपने दोस्त सूरज के साथ नरिया गेट से लगभग 100 मीटर दूर स्थित चाय के दुकान पर चाय पीने के लिये गये तभी पास स्थित गुमटी के चाय के दुकानदार तरूण कुमार को चाय के पैसे को लेकर विपक्षीगण अनन्त सिंह, अर्चित, सौरभ व 3-4 अन्य व्यक्ति जिसे प्रार्थी देखकर पहचान सकता है, दुकानदार तरूण को विपक्षीगण गाली गुप्ता एवं जान से मारने की धमकी देते हुये मारपीट रहे थे, तभी प्रार्थी अपने दोस्त सूरज के साथ विपक्षीगणों को गाली गलौज व मारपीट करने से मना किया तो सभी विपक्षीगण उग्र होकर प्रार्थी व उसके दोस्त सूरज को एक राय होकर सामान्य आशय से जान से मारने की नियत से प्रार्थी व उसके दोस्त सूरज के सिर को लक्ष्य करके राड व ईंट से मारे।

जिससे प्रार्थी का सिर फट गया तथा प्रार्थी बेहोश हो गया प्रार्थी के दोस्त सूरज के भी सिर में गंभीर चोट आयी। सूरज के चीख पुकार व शोरगुल पर आस पास के भीड़ को आते देख विपक्षीगण प्रार्थी व उसके दोस्त को गाली गलौज एवं भविष्य में जान से मारने की धमकी देकर भाग गये।

प्रार्थी के दोस्त सूरज द्वारा तत्काल डायल 112 पुलिस को सूचना दिया गया। मौके पर तत्काल डायल 112 के पुलिस आयी। प्रार्थी व उसकों दोस्त सूरज की नाजुक स्थिति देखकर डायल 112 की पुलिस बीएचयू ट्रामा सेन्टर में भर्ती कराये। तत्पश्चात घटना की सूचना पाकर प्रेमलाल सिंह भी तत्काल बीएचयू ट्रामा सेन्टर आये प्रार्थी व उसके दोस्त विपक्षीगण के द्वारा किये गये कृत से काफी डरे एवं सहमे है।

वहीं इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय लंका पर विपक्षियों के खिलाफ मुअसं. 200/2025 धारा 191 (2), 115 (2), 351 (3), 352, 109 (1) दर्ज कर लिया गया है। जिसमें अग्रिम कार्रवाई जारी है।

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