वाराणसी : उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने के लिए पुलिस लगातार प्रभावी पैरवी कर रही है। इसी क्रम में वाराणसी में बड़ागांव थाना पुलिस और मॉनिटरिंग सेल की सशक्त पैरवी का नतीजा सामने आया है।
क्या था मामला? – यह मामला मुकदमा अपराध संख्या 563/2021 से जुड़ा है, जिसमें धारा 354बी, 376एबी भारतीय दंड संहिता (भा.दं.वि.) और 3/6 पॉक्सो एक्ट के तहत बड़ागांव थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। यह एक गंभीर प्रकृति का अपराध था जिसमें नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न शामिल था।
न्याय की जीत: दोषी को कठोर सजा – पुलिस ने इस मामले में अभियोजन कार्यवाही को तेजी से और प्रभावी ढंग से पूरा किया। परिणामस्वरूप, आज 31 जुलाई 2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो मेन), जनपद वाराणसी ने अभियुक्त विशाल राजभर पुत्र मुन्ना राजभर, निवासी ग्राम नौमौटी पयागपुर, थाना बड़ागांव, जनपद वाराणसी को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने विशाल राजभर को धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹30,000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया है। यह फैसला ऑपरेशन कन्विक्शन की सफलता और पुलिस की मजबूत पैरवी का सीधा प्रमाण है, जो सुनिश्चित करता है कि ऐसे जघन्य अपराधों के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। यह न्याय की एक बड़ी जीत है और समाज में एक कड़ा संदेश भी देती है।




