बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, चंद्रबली पटेल और संदीप यादव ने पक्ष रखा

वाराणसी। शहर के रोहनिया थाना क्षेत्र में स्पा एंड सैलून की आड़ में चल रहे देह व्यापार के हाई-प्रोफाइल मामले में एक आरोपी को अदालत से बड़ी राहत मिली है। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार की अदालत ने मामले के एक आरोपी, सुंदरपुर निवासी शशिकांत पाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।

अदालत ने आरोपी शशिकांत पाल को 20-20 हजार रुपए की दो जमानतें और इतनी ही धनराशि का बंधपत्र (पर्सनल बांड) दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, चंद्रबली पटेल और संदीप यादव ने जोरदार बहस की और आरोपी का पक्ष रखा, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।

क्या था पूरा मामला? यह मामला रोहनिया थाना क्षेत्र के खुशीपुर इलाके का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि वहां एक स्पा एंड सैलून की आड़ में जिस्मफरोशी का धंधा चलाया जा रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी क्राइम सरवणन टी. के नेतृत्व में एसओजी-2 और रोहनिया थाना प्रभारी राजू सिंह की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया।

टीम ने पूरी तैयारी के साथ खुशीपुर स्थित उक्त स्पा सेंटर पर औचक छापेमारी की। पुलिस के इस अचानक एक्शन से वहां हड़कंप मच गया और भगदड़ की स्थिति बन गई। पुलिस ने मौके से स्पा मैनेजर, मकान मालिक और चार युवतियों समेत कुल नौ लोगों को हिरासत में लिया था।

इन आरोपियों की हुई थी पहचान पुलिस ने गिरफ्तार किए गए पुरुष आरोपियों की पहचान स्पा मैनेजर रवि प्रसाद गौंड (निवासी राई, ग्वालियर), रॉकी मौर्य (निवासी ग्वालियर), विवेक गुप्ता (निवासी खोचवां, कछवा रोड), शशिकांत पाल (निवासी सुंदरपुर) और मकान मालिक सुनील शर्मा (निवासी खुशीपुर) के रूप में की थी।

मौके से हुई थी ये बरामदगी छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से चार हजार रुपए नकद, दो आईफोन, सात अन्य स्मार्टफोन, ऑनलाइन भुगतान के लिए इस्तेमाल होने वाला एक क्यूआर कोड और आपत्तिजनक सामग्री (उपयोग किए हुए और नए कंडोम) बरामद की थी। इसी मामले में गिरफ्तार शशिकांत पाल ने जमानत के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की थी, जिसे अब मंजूर कर लिया गया है।

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