आरोपी का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, कृष्णा यादव ईलू और संदीप यादव ने कोर्ट में रखा।
वाराणसी। पुरानी रंजिश के चलते एक अंडा विक्रेता पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी को अदालत से बड़ी राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तृतीय) पूनम पाठक की अदालत ने आरोपी विनीत सिंह उर्फ नीरज को जमानत दे दी है। अदालत ने झंझौर, सिंधौरा निवासी विनीत को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें और एक बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश जारी किया। आरोपी का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, कृष्णा यादव ईलू और संदीप यादव ने कोर्ट में रखा।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, यह घटना 27 जुलाई 2025 की है। वादी राजेंद्र पटेल ने पुलिस को बताया था कि वह सुरेंद्र तिवारी के साथ बाजार से अपने घर लौट रहे थे। उसी दौरान सुरेंद्र तिवारी का बेटा दीपक तिवारी उनके घर आया और उनसे मारपीट करने लगा। जब राजेंद्र पटेल ने विरोध किया तो दीपक उन्हें जान से मारने की धमकी देकर चला गया।
शाम करीब 7 बजे जब राजेंद्र पटेल ने अपनी अंडे की दुकान खोली, तो सोनू तिवारी एक अन्य व्यक्ति के साथ वहां आए और उन्हें गोली मारने की धमकी देकर चले गए। इसके करीब डेढ़ घंटे बाद, रात 8:30 बजे, एक चार पहिया वाहन से विनीत सिंह, दीपक तिवारी और एक-दो अज्ञात लोग उनकी दुकान पर आए। उन्होंने राजेंद्र पटेल को निशाना बनाकर जान से मारने की नीयत से गोली चला दी।
इस मामले में पुलिस ने 28 जुलाई 2025 को सिंधौरा थाने में दीपक तिवारी, सोनू तिवारी, विनीत सिंह और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन अब कोर्ट से उसे जमानत मिल गई है।





