अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, अभिषेक श्रीवास्तव पंकज, नरेश यादव और संदीप यादव ने दलीलें पेश की

वाराणसी। शहर के चर्चित स्पा सेंटर देह व्यापार मामले में आरोपी संचालक को अदालत से बड़ी राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट द्वितीय) नितिन पाण्डेय की अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी संचालक सुजीत तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है।

महमूरगंज निवासी सुजीत तिवारी को 50 हजार रुपए के एक जमानत एवं बंधपत्र देने की शर्त पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, अभिषेक श्रीवास्तव पंकज, नरेश यादव और संदीप यादव ने मजबूत दलीलें पेश कीं, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

क्या था पूरा मामला? यह मामला इसी महीने की 4 अगस्त, 2025 का है, जब डीसीपी क्राइम सरवणन टी को एक मुखबिर से चितईपुर थाना क्षेत्र में चल रहे दो स्पा सेंटरों को लेकर एक सनसनीखेज सूचना मिली थी। सूचना में बताया गया था कि इन स्पा सेंटरों की आड़ में अनैतिक देह व्यापार का रैकेट चलाया जा रहा है।

सूचना की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी के नेतृत्व में एसओजी 2.0 की एक विशेष टीम गठित की गई। टीम के सदस्य सादे कपड़ों में ग्राहक बनकर चितईपुर स्थित श्री राम कॉम्प्लेक्स के तीसरे तल्ले और पिज्जा पाई बिल्डिंग के ऊपर चल रहे इन स्पा सेंटरों में पहुंचे। जब बातचीत के दौरान यह पुष्टि हो गई कि वहां वास्तव में देह व्यापार का धंधा चल रहा है, तो टीम ने इशारा देकर बाहर इंतजार कर रही दो दर्जन से अधिक पुलिस फोर्स को बुला लिया।

पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर छापेमारी की। इस कार्रवाई में दोनों जगहों से 8 युवतियों और 5 पुरुष ग्राहकों को हिरासत में लिया गया। मौके से स्पा संचालन से जुड़ा एक व्यक्ति भी पकड़ा गया। पुलिस को तलाशी के दौरान आपत्तिजनक सामग्री, जिसमें इस्तेमाल किए हुए और सील पैक कंडोम भी मिले थे।

चितईपुर थाना पुलिस ने पकड़े गए सभी लोगों को थाने लाकर पूछताछ की और इस मामले में संचालक सुजीत तिवारी समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सुजीत तिवारी ने अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है।

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