आखिर किस अधिकारी के आदेश पर पुनः शुरू हुआ सीज किया गया अवैध निर्माण का कार्य

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वीडीए ने चार बार किया उक्त निर्माण को सील और चार बार सील तोड़कर निर्माण कार्य करा रहे है भवन स्वामी व बिल्डर, चौक थाना क्षेत्र के दालमण्डी छत्तातले में सील तोड़कर किये जा रहा है अवैध निर्माण कार्य, मामला चौक थाना क्षेत्र के भवन संख्या सीके. 43/164 व 171 में किये जा रहे अवैध निर्माण का, जहां सम्बन्धित थाना चौक के द्वारा मौके पर सील तोड़कर कार्य कराते समय बिल्डर शाहिद मौलाना को पुलिस ने पकड़ा

वाराणसी। जब से वाराणसी के सांसद व देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुये और जब से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बने तब से नियम कानून का पालन कराने व भ्रष्टाचार व अवैध कार्याें के खिलाफ एक मुहिम चलायी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर शासन की मंशा के विपरित वाराणसी विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाले वाराणसी जनपद में तमाम अवैध निर्माण का कार्य कराया जा रहा है।

जिसके सम्बन्ध में वाराणसी विकास प्राधिकरण कहीं-कहीं कार्रवाई भी करती नजर आ जाती है, तो वहीं जनपद के चौक थाना क्षेत्र में आने वाले दालमण्डी में एक अवैध निर्माण ऐसा भी हो रहा है, जिसे विकास प्राधिकरण के द्वारा तीन बार सील करने की कार्रवाई करने के साथ ही उक्त निर्माण के सम्बन्ध में थाना चौक पर मुअसं. 51/24 सम्बन्धित धाराओं में दर्ज कराकर उक्त निर्माण के निगरानी की जिम्मेदारी थाना चौक को दे दिया गया था।

बताते चले कि ये अवैध निर्माण कार्य भवन संख्या सीके. 43/164 व 171 में कथित भवन स्वामी बादशाह अली व बिल्डर शाहिद मौलाना के द्वारा इसी भवन संख्या के एक भाग पर संकरी गली में अवैध तरीके से अण्डर ग्राउण्ड बनावाने के साथ ही व्यापारिक निर्माण अपनी दबंगई के बल पर कराया जा रहा था। जिसे दिन मंगलवार 13 मई 2025 को वाराणसी विकास प्राधिकरण के द्वारा चौथी बार सील करने की कार्रवाई की गयी। वहीं इस अवैध निर्माण को कराने वाले बिल्डर शाहिद मौलाना के कुछ विश्वसनीय सूत्रों ने हमें जानकारी दी कि उक्त भवन स्वामी व बिल्डर के द्वारा दिनांक 21 मई 2025 को वीडीए द्वारा सील को तोड़कर पुनः निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है, साथ ही मौके का फोटो भी हमें उपलब्ध कराया गया, जिसे आप इस समाचार में देख भी सकते है।

वहीं सील तोड़कर अवैध निर्माण कार्य किये जाने की जानकारी जब सम्बन्धित थाना चौक को हुई तो थाना प्रभारी विमल कुमार मिश्रा के द्वारा मौके पर छापेमारी की गयी, जहां बिल्डर शाहिद मौलाना को अवैध निर्माण कराते हुये मौके से रंगेहाथ पकड़कर थाने लाकर बैठाया भी गया था, जहां बिल्डर और भवन स्वामी के अधिवक्ताओं के द्वारा जाकर थाने से छुड़ाने लेने की भी जानकारी सूत्रों द्वारा प्राप्त हुई।

सूत्र ने तो यहां तक बताया कि चौक थाने की पुलिस को वीडीए के द्वारा नक्शा व परमिशन के लिये जमा किये गये शुल्क की रसीद दिखाकर उक्त बिल्डर को थाने से छुड़ाने का कार्य किया गया। अब सवाल यह है कि यदि शुल्क जमा करने के बाद निर्माण कार्य हो सकता है, तो फिर वीडीए के द्वारा उक्त निर्माण को चार बार सील करने की कार्यवाही क्यों की गयी। जो सीधे दर्शाता है कि शुल्क जमा करने के बाद मिले हुये रसीद के आधार पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता।

अब इतनी सी बात थाना चौक की पुलिस को समझ में नहीं आयी या फिर पुलिस ने किसी दबाव में आकर उक्त बिल्डर को छोड़ने का कार्य किया। सूत्र बताते है कि इन भवन संख्या में से एक भवन संख्या शत्रु सम्पत्ति भी है। जबकि इस निर्माण पर कार्रवाई करते हुये विगत दिनों वाराणसी विकास प्राधिकरण के द्वारा आंशिक रूप से ध्वस्तिकरण की कार्रवाई भी की गयी थी, साथ ही इस निर्माण को सील करने के साथ ही मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया था।

वहीं बताते चले कि इस अण्डर ग्राउण्ड निर्माण होने से उक्त भवन के अगल बगल रहने वाले लोगों की नींद भी हराम हो रखी है, जहां उन्हें यह डर सता रहा है कि कहीं इस अण्डर ग्राउण्ड निर्माण के कारण उनके भवन की दीवार दरकने के साथ ही कोई जनहानि ना हो जाये, परन्तु इन सब बातों से दीगर भवन स्वामी व बिल्डर अपने अवैध निर्माण को कराने में मस्त है।

तो अब देखना यह है कि अब वाराणसी विकास प्राधिकरण इस पर क्या कार्रवाई करता है फिर ये गोरखधंधा बदस्तूर जारी रहेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल तफ्तीश जारी है।

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