कोर्ट में आरोपी की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, अभिषेक श्रीवास्तव पंकज, नरेश यादव और संदीप यादव ने की

वाराणसी: मिर्जामुराद के एक फाइनेंस ऑफिस में घुसकर हुई लूट के मामले में एक आरोपी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने भदोही निवासी आरोपी सुमित यादव को जमानत दे दी है। अब सुमित 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें और बंधपत्र जमा करने के बाद जेल से बाहर आ सकेंगे।

कोर्ट में आरोपी की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, अभिषेक श्रीवास्तव पंकज, नरेश यादव और संदीप यादव ने दमदार तरीके से की।

क्या था पूरा मामला? घटना इसी साल 28 अप्रैल 2025 की है। बड़ागाँव के कोईरीपुर निवासी अंकित सिंह ने मिर्जामुराद थाने में एफआईआर (FIR) दर्ज कराई थी। अंकित सिंह कछवा रोड स्थित ‘रसते माइको केडिट प्रा. लि.’ फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में बैठे थे।

उन्होंने पुलिस को बताया था कि दोपहर करीब 1 बजे दो अज्ञात लोग हेलमेट पहनकर ऑफिस में दाखिल हुए। उन्होंने अंकित को असलहा दिखाकर धमकाया और फिर ऑफिस की अलमारी में रखे 26,181 रुपए लूटकर मौके से फरार हो गए।

ऐसे हुई थी गिरफ्तारी – इस सनसनीखेज लूट के बाद मिर्जामुराद पुलिस ने मामला दर्ज किया और अपनी जांच शुरू कर दी। विवेचना के दौरान पुलिस ने 4 अक्टूबर 2025 को मुखबिर की सूचना पर ठठरा गांव के पास से सह-आरोपी प्रद्युम्न यादव को गिरफ्तार किया।

प्रद्युम्न से पूछताछ के बाद ही सुमित यादव का नाम सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने सुमित को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि, अब कोर्ट के फैसले से सुमित को जमानत मिल गई है।

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