अधिवक्ता अनुज यादव ने जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया है

वाराणसी : चौक थाने में दर्ज एक हाई-प्रोफाइल मामले में अब नया मोड़ आया है। आजाद सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष नूतन ठाकुर ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए वाराणसी की जिला अदालत में अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) की अर्जी दाखिल की है। इस अर्जी पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी है।

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर की ओर से उनके अधिवक्ता अनुज यादव ने जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई के लिए 3 फरवरी 2026 की तिथि नियत की है।

यह कानूनी विवाद तब शुरू हुआ जब हिंदू युवा वाहिनी के नेता और वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) के मानद सदस्य अम्बरीष सिंह भोला ने चौक थाने में शिकायत दर्ज कराई। तारीख: 9 दिसंबर 2025 को मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप: अम्बरीष सिंह भोला का आरोप है कि 30 नवंबर 2025 को नूतन ठाकुर और उनके पति अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था। भ्रामक खबर: आरोप के मुताबिक, इस वीडियो में अम्बरीष सिंह भोला पर आपराधिक मामलों और बहुचर्चित कफ सिरप कांड में शामिल होने के झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए गए थे। प्रतिष्ठा को ठेस: शिकायतकर्ता का कहना है कि इस गलत खबर के प्रचारित होने से उनकी सामाजिक छवि को गहरा नुकसान पहुँचा है।

आपको बता दें कि इसी मामले में वाराणसी पुलिस ने पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर, उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की थी। पिछले दिनों पुलिस ने अमिताभ ठाकुर को देवरिया जेल से लाकर वाराणसी कोर्ट में पेश किया था, जहाँ उनका न्यायिक रिमांड बनाया गया था। हालांकि, अमिताभ ठाकुर को इस मामले में पहले ही कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अब नूतन ठाकुर ने भी गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत का सहारा लिया है।

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