दस दिन में बकाया किराया जमा करने का बेनिया शॉपिंग काम्प्लेक्स के दुकानदारों को हाइकोर्ट ने दिया आदेश

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निर्धारित अवधि में किराया जमा न करने पर कार्यवाही के लिए नगर निगम स्वतंत्र, तालाबंदी के खिलाफ दुकानदार गये हाईकोर्ट तो आया यह फैसला

वाराणसी। बेनिया शापिंग काम्पलेक्स के दुकानदारों को 10 दिनों में किराया जमा करना अनिवार्य है, यदि निर्धारित अवधि में किराया जमा नही किया जाता है तो नगर निगम कोई भी वैधानिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। उच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित करते हुए निस्तारित किया। 

बेनिया बाग स्थित नगर निगम की बेनिया शापिंग काम्पलेक्स के दुकानदारों द्वारा दुकानों पर तालाबन्दी के खिलाफ हाईकोर्ट में गुहार लगायी गयी थी। इसे सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। दुकानों के किराये में वृद्धि के सम्बन्ध में नगर निगम की कार्यकारिणी के लिये गये निर्णय के अनुसार वाराणसी नगर में स्थित सभी क्षेत्रों के दुकानों के किराये में वृद्धि हुई है। सभी दुकानदारों द्वारा निर्धारित किराया क्यूआर कोड के माध्यम से प्रतिमाह जमा किया जा रहा है।

दूसरी तरफ बेनिया शापिंग काम्पलेक्स के दुकानदारों ने विरोध करते हुए किराया जमा न करने का निर्णय लिया। इसके बाद नगर निगम ने बेनिया शापिंग काम्पलेक्स के दुकानदारों को किराया जमा करने के लिए मई 2024 व दिसम्बर 2024 में सूचना और नोटिस निर्गत किया गया।

दुकानदारों की सुविधा के लिए पिछले जनवरी में सभी दुकानों पर क्यूआर कोड चस्पा किया गया। दुकानदारों को बकाया किराया जमा करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही नगर निगम के अधिकारियों ने कई बार वार्ता कर प्रकरण को निस्तारित करने का प्रयास किया।

इसके बाद नगर निगम ने 11 अप्रैल को पुनः बकाया वसूली के लिए पत्र प्रेषित किया। बेनिया शापिंग काम्पलेक्स के दुकानदारों ने फिर भी किराया जमा नही किया। इस पर नगर निगम ने कार्यवाही करते हुये 21 अप्रैल को बेनिया शापिंग काम्पलेक्स पर तालाबन्दी कर दुकानों को अपने कब्जे में ले लिया।

अब दुकानों पर तालाबन्दी के खिलाफ आवंटित दुकानदार खालिद नसीर एवं अन्य 6 लोगों ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर दी। हाईकोर्ट ने सात मई को सुनवाई के बाद आदेश दिया कि बेनिया शापिंग काम्पलेक्स के सभी दुकानदार अपना समस्त बकाया किराया 10 दिनों में जमा करें।

यदि दुकानदार निर्धारित अवधि में बकाया किराया जमा करने में चूक करते हैं तो नगर निगम, वाराणसी इनके विरूद्ध कोई भी वैधानिक कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा। नगर निगम की तरफ से अधिवक्ता विनीत शंकर ने पैरवी की।

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