मारपीट व लूट के मामले में दम्पत्ति समेत पुत्र को मिली अग्रिम जमानत

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अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा


वाराणसी। मकान विवाद को लेकर वृद्ध महिला को मारने-पीटने एवं उसकी सोने की सिकड़ी छीन लेने के मामले में पुत्र समेत दंपति को कोर्ट से राहत मिल गई। अपर जिला जज (पंचम) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने आरोपित आनंद डे, उसकी पत्नी बल्लू डे उर्फ नीतू डे एवं पुत्र आयुष डे को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा शिप्रा चक्रवर्ती ने अदालत में परिवाद दर्ज कराया था। आरोप था कि 9 सितम्बर 2022 को वादिनी अपने घर से एक रिश्तेदार के घर अपने बेटे और बहु के साथ जा रही थी।

उसी दौरान रास्ते में वह जैसे ही सोनारपुरा स्थित काली बाड़ी मंदिर के पास पहुंची, तभी आरोपित आनंद डे, उसकी पत्नी बल्लू डे उर्फ नीतू डे एवं पुत्र आयुष डे ने मिलकर मकान में गलत तरीके से खिड़की खोलने व उसकी खिडकी से कूड़ा फेंकने के विवाद को लेकर वादिनी को गालीगलौज देने लगा।

इस पर जब वादिनी ने गाली देने से मना किया तो सभी आरोपित एक साथ मिलकर वादिनी को मारने-पीटने लगे तथा वादिनी के गले से सोने की चेन छीन लिये। शोर सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो सभी हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए।

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