गैर इरादतन हत्या के मामले में पांच दोषमुक्त, नर्तकी के नाच के दौरान हुए विवाद में हुई थी घटना

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व संदीप यादव व नितेश सिंह ने पक्ष रखा।
चंदौली। नर्तकी की नाच के दौरान हुए विवाद को लेकर घर में घुसकर गैर इरादतन हत्या करने के मामले में पांच आरोपितों को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। अपर जिला जज (प्रथम) चंदौली अशोक कुमार की अदालत ने आरोपित वीरेंद्र कुमार हरिजन, अनिल उर्फ हिरन, छांगुर हरिजन, मंटू उर्फ शशिकांत एवं अजीत को आरोप सिद्ध न होने संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व संदीप यादव व नितेश सिंह ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार अमिलाई, बलुआ जनपद चन्दौली निवासी फिरेश पासवान ने बलुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
आरोप था कि उसके भतीजे जुगेश पासवान का तिलक समारोह था। जिसमें वे लोग मनोरंजन के लिए नर्तकी का नाच किए थे। इस बीच एक जून 2022 को रात्रि में नाच चल रहा था। उसी दौरान हरिजन बस्ती के कुछ शरारती लड़के नाच देखने को लेकर विवाद करने लगे।
उन लोग ने उनको मना किया तो आवेश में आकर विरेन्द्र कुमार हरिजन, छांगुर हरिजन, हिरन, मन्टू एवं अजीत एक राय होकर ललकारते हुए लाठी-डन्डा व राड से घर में घुसकर उसे एवं उसके परिवार को मारने-पिटने लगे। इस दौरान जब उन्हें बचाने के लिए उसकी मां राधिका देवी आई तो हमलावरों ने उन्हें भी मारपीटा और धक्का दे दिया।
जिससे उनके सिर में चोट लगने के कारण मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। वहीं बीचबचाव करने वाले कन्हैया चौकीदार, बनारसी पासवान, अमरदेव पासवान व बहादुर पासवान गम्भीर रूप घायल हो गये। साथ ही हमलावरों ने गाड़ी के कांच भी तोड़ दिया।
वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। अदालत में विचारण के दौरान कुल 9 गवाह परीक्षित कराए गए। अदालत ने गवाहों के बयान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सभी आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
