संकट मोचन मंदिर के महंत के घर चोरी व बरामदगी मामले में मुख्य आरोपी को मिली जमानत

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अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, नितेश सिंह व संदीप यादव ने पक्ष रखा


वाराणसी। संकट मोचन मंदिर के महंत के घर करोड़ों रुपए के जेवरात और नगदी चोरी व बरामदगी के मामले में मुख्य आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट द्वितीय) नितिन पाण्डेय की अदालत ने चैनपुर, बिहार निवासी आरोपित जितेंद्र सिंह उर्फ गोलू को दो-दो लाख रूपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, नितेश सिंह व संदीप यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार संकट मोचन मंदिर के महंत विश्वंभर नाथ मिश्र के जन संपर्क अधिकारी ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह 19 मई 2025 को लगभग 12 बजे महंत जी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट गया था। वापस लौटने समय महंत जी की पत्नी आभा मिश्रा के फोन से तुलसी घाट स्थित आवास से कर्मचारी सूरज मिश्रा ने महंत जी को फोन से सूचना दिया कि आवास के प्रथम तल पर स्थित कमरे का दरवाजा खुला है।

जाने वे लोग करीब एक बजे घर पहुंचे तो देखा कि कमरे की कुंडी तोड़ गया है और आलमारी में से नगद और जेवरात गायब है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि महंत जी का पूर्व कर्मचारी चैनपुर, बिहार निवासी आरोपित जितेंद्र सिंह उर्फ गोलू ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस करोड़ों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है।

इसके बाद पुलिस आरोपितों की तलाश में जुट गई। इस बीच पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जितेंद्र सिंह समेत उसके छह साथियों को रामनगर क्षेत्र में स्थित जंगल से मुठभेड़ में गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी किए हुए सोने की चार चूड़ी, दो सोने का कड़ा, चार गोल्ड, नवरत्न कड़ा, डायमंड सेट, डायमंड ब्रेसलेट, पन्ना सेट, मानिक सेट, पर्ल एवं गोल्ड सेट, तीन लाख रुपए नगद समेत करोड़ों रुपए के समस्त समान बरामद किया था।

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