दलित उत्पीड़न व मारपीट के मामले में न्यायालय ने तीन को किया तलब

अदालत में परिवादी का पक्ष अधिवक्ता राहुल श्रीवास्तव ने रखा
वाराणसी। दलित उत्पीड़न व मारपीट के मामले में अदालत ने तीन आरोपितों को तलब किया है। विशेष न्यायाधीश (एससी /एसटी एक्ट), देवकांत शुक्ला की अदालत ने ग्राम फत्तेपुर, थाना बड़गांव निवासी शशि सिंह, प्रमोद सिंह, व ग्राम ईसीपुर, थाना बड़गांव निवासी दीपक सिंह को 1 जुलाई 2024 की घटित घटना के संबंध में विचारण के लिए 21 मई 2025 को तलब किया है। अदालत में परिवादी का पक्ष अधिवक्ता राहुल श्रीवास्तव ने रखा।
प्रकरण के मुताबिक ग्राम फत्तेपुर, थाना बड़गांव निवासी परिवादी बंशू लाल का आरोप है कि 22 नवंबर 2023 को जब राहुल सिंह को अरविन्द सिंह उर्फ पप्पू आदि व्यक्तियों ने मिलकर जान से मारने के नियत से कनपटी पर पिस्टल सटा दिये और पैसे व गाड़ी लूटपाट किया जिसे उसने देखा था व बीच बचाव किया था।
10 मई 2024 को पुलिस परिवादी से राहुल सिंह की घटना के संबंध में पूछताछ की थी तो परिवादी ने पूरी घटना पुलिस को बतायी थी, जब इस बात की जानकारी शशि सिंह, प्रमोद कुमार सिंह व दीपक सिंह को हुई कि परिवादी ने राहुल सिंह वाली घटना में पुलिस को गवाही दी है तो वे नाराज हो गये।
30 मई 2024 की सायं लगभग 07:30 बजे विपक्षीगण उसके घर पर चढ़कर चमार सियार की व माँ-बहन की भद्दी-भद्दी गाली देने लगे व धमकाने लगे।
परिवादी जब उनसे डर कर अपने घर में भागा तो वे लोग उसके घर में घुसकर उसको माँ-बहन की भद्दी-भद्दी गाली देते हुये लात घूँसा व डण्डा से मारे-पीटे शोर सुनकर गॉव के मनोज कुमार, चुन्नी लाल व अन्य लोग आये तो विपक्षियों ने धमकाया कि अगर हमारे लोगो के खिलाफ गवाही करोगे तो जान से मार कर खत्म कर दिए जाओगे।


